Maharashtra Form Home Minister Anil Deshmukh: करप्शन केस (Coruption Case) में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (Maharashtra Former Home Minister Anil Deshmukh) को मिली जमानत (Bail) पर बांबे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने स्टे बढ़ाने से इन्कार कर दिया है। बुधवार को वो जेल से बाहर आ सकते हैं। जस्टिस एमएस कार्णिक (Justice MF Karnik) ने 12 दिसंबर को देशमुख को बेल मंजूर की थी। लेकिन 10 दिनों का स्टे (Stay) भी लगा दिया था। सीबीआई (CBI) की दलील थी कि वो आदेश को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती देना चाहती है।

12 दिसंबर को ही मिल गई थी Former Home Minister को Bail

महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर को ही एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। सीबीआई ने आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें छोड़ने में 10 दिन का अतिरिक्त समय लगा दिया था। इसके बाद इस केस में सीबीआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक और अपील की जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने नकार दिया है।

CBI कर रही थी ये तैयारी

दरअसल इस मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री को 10 दिनों के पहले यानि कि 12 दिसंबर को ही जमानत मिल गई थी। इस बीच सीबीआई ने उन्हें छोड़ने में 10 दिन की देरी की। आजतक न्यूज वेबसाइट के मुताबिक इसके पीछे की वजह थी कि सीबीआई इन 10 दिनों के भीतर पूर्व गृहमंत्री की जमानत को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती थी। छुट्टियां शुरू हो चुकी थी इस मामले को लेकर अब जनवरी में ही सुनवाई हो सकती थी जिसके बाद सीबीआई ने हाईकोर्ट में ही अपील ठीक समझा लेकिन यहां उन्हें अपने मंसूबों में सफलता नहीं मिली।

जानिए क्या है पूरा मामला? (Maharashtra Corruption Case)

कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना (बाला साहेब) को मिला कर बनाई गई महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में मुंबई में मनमानी वसूल करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया गया था। देशमुख पर आरोप था कि उन्होंने महाराष्ट्र का गृहमंत्री रहते हुए एपीआई सचिन वाजे को मुंबई के बार से हर महीने 100 करोड़ की वसूली करने के आदेश दिए थे। उसी समय मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के एक लेटर ने भूचाल मचा दिया और उद्धव ठाकरे सरकार को हिला कर रख दिया।