Former MP Gets Punishment for 3 Year Imprisonment: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छाती तोड़ने वाला बयान देने वाले पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुना दी है। अदालत ने मामले में पूर्व सांसद को आईपीसी की धारा 353 और 505 के अंतर्गत दोषी करार दिया। जिसके बाद पूर्व सांसद को तीन साल की सजा सुनाई गई है और इसके अलावा अदालत ने उन्हें 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के वकील संजय कुमार ने मीडिया से बातचीत में बताया पूर्व सांसद को दोनों ही धाराओं में कारावास की सजा सुनाई गई है।
इसके पहले साल 2015 में रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष और जहानाबाद के तत्कालीन सांसद डॉ अरुण कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा था, ‘मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अनंत सिंह जैसे कई लोगों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब उनका काम निकल जाता है तो फिर उन्हें अनंत कुमार जैसे लोगों की जरूरत नहीं रह जाती है। नीतीश कुमार को समझ लेना चाहिए कि ये कौम चूड़ियां पहनकर नहीं बैठी है। यह नीतीश कुमार की छाती भी तोड़ सकती है।’
अरुण कुमार ने बयान से लिया था U-Turn
हालांकि बाद में अरुण कुमार ने इस बयान के बाद यूटर्न भी लिया था और कहा था कि उनका कहने का मतलब था कि वो नीतीश कुमार के घमंड तोड़ने की बात कह रहे थे। वहीं उस समय नीतीश कुमार ने भी अरुण कुमार के बयान पर प्रतिक्रिया दी थी। नीतीश कुमार ने कहा था, ‘वो हमेशा उपलब्ध हैं जब जो करना चाहें कर लें।’
Pappu Yadav को ऐसे ही मामले में बरी कर दिया गया
वहीं एक अन्य मामले में बिहार के ही मधेपुरा से सीट से सांसद पप्पू यादव को नेताओं के बारे में अनाप-शनाप टिप्पणी करने के मामले में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। पप्पू यादव के ऊपर साल 2015 में कांग्रेस नेता डॉक्टर चंद्रिका यादव ने वहां की स्थानीय अदालत में अरुण कुमार और पप्पू यादव दोनों के खिलाफ परिवाद दायर किया था। मामले में डॉ. यादव ने आरोप लगाया था कि अरुण कुमार और पप्पू यादव का बयान अमर्यादित है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
फैसले से मायूस हुए पूर्व MP Arun Kumar
अरुण कुमार को अदालत से तीन साल की सजा होने के बाद वो काफी मायूस नजर आए उन्होंने अदालत के फैसले पर कोई पलटवार नहीं किया और कहा अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। आपको बता दें कि अब अरुण कुमार अगले तीन सालों तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। वहीं पप्पू यादव ने कहा मुझे अदालत के फैसले पर भरोसा था। ये बिहार की जनता की दुआओं का असर है जो मुझे इस मामले में बरी कर दिया गया।