महाराष्ट्र के डीजीपी (डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस) प्रवीण दीक्षित ने निर्देश दिया है कि पुलिसकर्मी FIR दर्ज करने के बाद उसकी कॉपी सोशल नेटवर्किंग एप WhatsApp के जरिए शिकायतकर्ताओं को भेजें। दीक्षित ने कहा कि शिकायतकर्ता यदि चाहें तो प्राथमिकी की फोटो भी अपने मोबाइल फोन या अन्य किसी डिवाइस से खींच कर ले जा सकते हैं।
बता दें कि ज्यादातर मामलों में एफआईआर की कॉपी शिकायत दर्ज कराए जाने के एक या दो दिन बाद मिलती है। इस समयावधि में पुलिस के द्वारा इस बात की जांच की जाति की दर्ज कराई गई शिकायत अथवा मामला सही है या नहीं। दीक्षित ने बताया कि इस प्रक्रिया को शुरू करने के बाद शिकायतकर्ताओं के लिए FIR की कॉपी लेना बेहद आसान हो जाएगा। तथा उन्हें घर बैठे ही उनके WhatsApp Account पर इसकी प्रति मिल सकेगी।