कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने के लिए बुलंदशहर के दवा व्यापारी जगदीप कुमार मोदी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर की है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अवधेश पांडेय की अदालत में दी गई याचिका में नगर इलाके के करोली कंपाउंड निवासी जगदीप ने कहा है कि दिल्ली रोड पर उनका मेडिकल स्टोर है और वह नगर के संभ्रांत लोगों में आते हैं। उनके सभी मिलने वाले उन्हें मोदीजी कहकर बुलाते हैं और राहुल गांधी ने मोदी उपनाम के लोगों को चोर कहा था और इससे उनका अपमान हुआ है। याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) के तहत कार्रवाई करने की मांग की है।

जगदीप मोदी ने याचिका में कहा है कि 14 अप्रैल को चार लोग उनकी दुकान पर आए और उन्हें मोदीजी कहते हुए अपमानजनक टिप्पणियां कीं। याचिका के मुताबिक इन लोगों ने जगदीप से अपना उपनाम बदलने की बात कही और यह भी कहा कि राहुल गांधी के मोदी उपनाम के लोगों के लिए कहे गए शब्दों के बाद उनकी नज़रों में भी याचिकाकर्ता का सम्मान कम हुआ है। व्यापारी ने एक अखबार का हवाला देते हुए कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने बीते 14 अप्रैल को कर्नाटक के कोलार में सभी मोदी उपनाम के लोगों को चोर कहा है। राहुल ने भ्रष्टाचार को लेकर कहा था कि सभी लोग जिनके उपनाम में मोदी आता है, वे चोर क्यों हैं।

याचिकाकर्ता जगदीप ने कहा है कि इस खबर को पढ़कर उन्हें व उनके परिवार के सम्मान को काफी ठेस पहुंची है और उन्होंने बेहद अपमानित महसूस किया है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि राहुल के इस असत्य कथन से मोदी उपनाम के लोगों की छवि खराब हुई है। राहुल गांधी ने ऐसा इरादतन किया है। उन्हें मोदी उपनाम के लोगों को चोर कहकर अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं है। राहुल गांधी का यह कथन दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। इस कथन से याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सम्मान को ठेस पहुंची है।