दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कल (13 फरवरी) से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर प्रस्तावित किसानों के विरोध के मद्देनजर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है किसानों के दिल्ली कूच के आह्वान के चलते दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। जिसके मुताबिक, 12 फरवरी और 13 फरवरी को दिल्ली के बॉर्डरों पर सख्त पहरेदारी और डायवर्जन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही भारी वाहनों के आवागमन पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं हल्के वाहनों को रूट बदलकर जाने की सलाह दी गई है।

एडवाइजरी के मुताबिक दिल्ली-यूपी के गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली-हरियाणा की टिकरी बॉर्डर की तरफ डायवर्ट किया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक 13 फरवरी 2024 को NH 44 के जरिए सोनीपत, पानीपत, करनाल आदि की तरफ जाने वाली इंटरस्टेट बस सेवा ISBT से मजनू का टीला से सिग्नेचर ब्रिज से खजूरी चौक से लोनी बॉर्डर से केएमपी-खेड़ा होकर जा सकती है। गाजीपुर बॉर्डर के जरिए दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाली अक्षरधाम के पुष्ता रोड या पटपड़गंज रोड/मदर डेयरी रोड या चौधरी चरण सिंह मार्ग आईएसबीटी से होकर माहराज और अप्सरा बॉर्डर पर निकल सकते हैं।

हरियाणा पुलिस ने भी जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी

इसके साथ ही हरियाणा पुलिस ने भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इसमें पुलिस ने कहा है कि आम जनता की सुविधा का ध्‍यान रखते हुए चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाले यात्री पंचकूला, बरवाला, साहा, शाहबाद, कुरूक्षेत्र के रास्ते अथवा पंचकूला, बरवाला, यमुनानगर(NH-344), लाडवा, इंद्री, करनाल होते हुए दिल्ली जा सकते हैं।

किसानों का ‘दिल्ली चलो’ मार्च

एडवाइजरी के मुताबिक, अगर किसान आज दिल्ली आते हैं तो सभी मुख्य बॉर्डरों को सील किया जाएगा, जिसके कारण हल्के वाहनों को ग्रामीण बॉर्डर से जाना पड़ेगा। संयुक्त किसान मोर्चा और ज्यादातर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसान संघों ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी को लेकर कानून बनाने समेत अपनी मांगों को स्वीकार करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के सिलसिले में 13 फरवरी को मार्च निकालने का आह्वान किया है।

दिल्ली पुलिस ने किसानों के ‘दिल्ली चलो’ मार्च के कारण व्यापक पैमाने पर तनाव और सामाजिक अशांति पैदा होने की आशंका के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में एक महीने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है। धारा 144 लागू हो जाने के कारण राष्ट्रीय राजधानी में सभा करने, जुलूस या रैलियां निकालने और लोगों को लाने-ले जाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।