गो तस्करी मामले में पहलू खान के खिलाफ राजस्थान सरकार द्वारा आरोपपत्र दायर करने पर उनके बेटे ने हैरानी जताई है। पहलू खान की मौत 2017 में हुई थी जब वह जयपुर से मवेशी ख़रीदकर हरियाणा के नुंह अपने घर जा रहे थे इस दौरान गो तस्करी के शक में कुछ लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने दो केस दर्ज किए थे, पहला मामला 8 लोगों के खिलाफ पहलू खान की हत्या का था और दूसरा मामला बिना कलेक्टर की अनुमति के मवेशी ले जाने पर पहलू खान और उनके परिजनों पर हुई थी।

पहलू खान के परिवारवालों का कहना है कि यह काफी निराशाजनक है कि राजस्थान पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट डाली है। पहलू खान के परिवार का कहना है कि कांग्रेस सरकार में हमें न्याय की उम्मीद थी चार्जशीट की नहीं। पहलू खान के बड़े बेटे इरशाद का कहना है कि, चार्जशीट दायर होने की उम्मीद नहीं थी, मेरे पिता की भीड़ द्वारा हत्या की गई है, हमें लगा था कि कांग्रेस सरकार में आने के बाद हमारे खिलाफ केस वापस ले लेगी, लेकिन सरकार ने चार्जशीट दायर कर दी।पिछले साल राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के फौरन बाद 30 दिसंबर को आरोपपत्र तैयार किया गया था।

इसे 29 मई को बहरोज के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया था।आरोपपत्र में पहलू खान के बेटे इशाद (25) और आसिफ (22) को गो तस्करी का दोषी बताया गया है। चार्जशीट में पहलू खान के दोनों बेटों को (वध निषेध और अस्थायी प्रवासन या निर्यात पर प्रतिबंध) की धारा 5, 8 और 9 के तहत सही पाने का जिक्र किया गया है।