शासन की शक्तियों को लेकर आप सरकार के साथ टकराव की स्थिति के बीच केंद्र ने बुधवार को हाई कोर्ट से कहा कि दिल्ली उसके नियंत्रण में है क्योंकि यह पूर्ण राज्य नहीं है। मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ के पीठ को बताया गया, ‘एस बालकृष्ण समिति रिपोर्ट में दुनिया की कई राजधानियों का अध्ययन किया गया और यह निष्कर्ष निकाला कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं हो सकती’।

केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल (एएसजी) संजय जैन ने कहा कि दिल्ली केंद्र के व्यापक नियंत्रण में है क्योंकि यह पूर्ण राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। एएसजी ने दिल्ली के शासन पर उपराज्यपाल की शक्तियों के संबंध में अनुच्छेद 239एए की व्याख्या के मुद्दे पर अंतिम सुनवाई के दौरान ये दलीलें दीं।