दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन पर आरोप तय कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर आरोप तय करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ताहिर हुसैन केवल एक साजिशकर्ता ही नहीं बल्कि एक सक्रिय दंगाई भी था। अदालत ने आरोपी को आपराधिक साजिश, दंगा, घातक हथियार से लैस, डकैती, आग से शरारत या घर को नष्ट करने के इरादे से विस्फोटक पदार्थ सहित विभिन्न अपराधों के मामले में आरोप तय किए।
दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोप तय करते हुए कहा, “आरोपी ताहिर हुसैन न केवल एक साजिशकर्ता था बल्कि एक सक्रिय रूप से दंगा करने वाला भी था। वह मूकदर्शक नहीं था बल्कि दंगों में सक्रिय भाग ले रहा था और गैरकानूनी सभा कर अन्य सदस्यों को दूसरे समुदाय के लोगों को सबक सिखाने के लिए उकसा रहा था।”
पीटीआई के अनुसार हाईकोर्ट ने आदेश में कहा, “प्रथम दृष्टया यह जाहिर होता है कि दंगों से जुड़ी संबंधित घटना को एक सुनियोजित साजिश और व्यापक इंतजामों के साथ अंजाम दिया गया। ताहिर के भड़काने के बाद उसके उकसावे पर दंगाई और भी हिंसक हो गए और पत्थर फेंकने लगे। कुछ दंगाई ताहिर के घर की छत से पत्थर, पेट्रोल बम आदि फेंक रहे थे। इसलिए उसके खिलाफ साजिश के अलावा दंगा-फसाद और आगजनी के आरोप तय किए गए हैं।”
ताहिर हुसैन के खिलाफ खजूरी ख़ास थाने में शिकायत दर्ज कराइ गई थी। व्यवसायी करण नाम के व्यक्ति ने ताहिर पर आरोप लगाया था, “25 फरवरी 2020 को साजिश के तहत ताहिर हुसैन की अगुवाई में गैरकानूनी रूप से एक गुट बना और उसने मेरी कंपनी के गोदाम में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। यह गोदाम करावल नगर रोड, चांद बाग के खजूरी खास इलाके में स्थित था। ताहिर और अनस, फिरोज, जावेद, गुलफाम, शोएब आलम ने साजिश रची थी।”
बता दें कि फ़रवरी 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आजे के बाद दिल्ली में दंगे हुए थे, जिसमे कई लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे।इस दंगे में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन भी शामिल था और ताहिर के घर से पेट्रोल बम फेंकते हुए युवकों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे।