दिल्ली में मोटर वाहन रहित लेन में चल रहे ई-रिक्शा और साइकिल की राह में रुकावट पैदा करने पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। दिल्ली सरकार ने नए नियमों वाला एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसमें यह प्रावधान किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार पार्किंग और दूसरी तरफ की रुकावटें नियमों का उल्लंघन मानी जाएंगी।

लोक निर्माण मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि सरकार ने प्रस्ताव उप राज्यपाल नजीब जंग के पास उनकी अनुमति के लिए भेजा है और अनुमति मिलने के बाद इसे राष्ट्रीय राजधानी में लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘मोटर वाहन रहित लेन पर पार्किंग और अतिक्रमण करके ई-रिक्शा के आनेजाने में रुकावट पैदा करने वालों पर 2,000 रुपए के जुर्माने का इसमें उल्लेख किया गया है।’

अनुमान के मुताबिक दिल्ली में मोटर वाहन रहित लेन 30 किलोमीटर की सड़क पर है, लेकिन ज्यादातर पर स्थानीय लोगों का अतिक्रमण है। आप सरकार ने राजधानी में बड़ी सड़कों पर बसों के लिए अलग लेन बनाने का प्रस्ताव पहले ही उप राज्यपाल के पास भेजा है और इसमें प्रावधान है कि बसों की लेन में बाधा पैदा करने वालों पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।