MCD Mayor Election 2023: दिल्ली मेयर चुनाव से संबंधित आम आदमी पार्टी की महापौर पद उम्मीदवार शैली गुप्ता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फरमान सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एमसीडी के मेयर चुनाव में मनोनीत पार्षद वोट नहीं डाल सकते हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मनोनीत पार्षद चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। इसको लेकर संविधान का प्रावधान बहुत स्पष्ट है।
दिल्ली के एलजी की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन से चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) ने कहा कि मनोनीत सदस्यों को मतदान नहीं करना चाहिए। यह बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट है। हालांकि इसपर संजय जैन ने कहा कि इसको लेकर कुछ तर्क हैं। सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने भी कहा कि यह एक बहस लायक मुद्दा है। समय की कमी की वजह से सुप्रीम कोर्ट की बेंच आज इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकी। अब 17 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई होगी
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 243R इसे बहुत स्पष्ट करता है। उनसे पहले मामले में दलीलें दे रहे एडवोकेट शादान फरासत ने कोर्ट से कहा कि याचिकाकर्ता दो मांगे कर रहा है – मनोनीत सदस्यों को मतदान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव (Mayor, Deputy Mayor, Standing Committee) अलग-अलग होने चाहिए।
क्या है मामला?
दिल्ली मेयर चुनाव में भारतीय जानता पार्टी ने रेखा गुप्ता जबकि आम आदमी पार्टी ने शैली ओबेरॉय को उम्मीदवार बनाया है। एमसीडी में एलजी ने 10 मनोनीत पार्षदों को भी वोट डालने का अधिकार दिया था जिसका लगातार आम आदमी पार्टी और उनकी उम्मीदवार शैली ओबेरॉय विरोध कर रही थीं।
शैली ने इसको लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को न सिर्फ मनोनीत पार्षदों को वोट डालने से रोकने का फरमान सुनाया बल्कि यह भी कहा कि सुनवाई पूरी न होने तक एमसीडी में वोटिंग नहीं होगी। एमसीडी में डिप्टी मेयर पद पर आम आदमी पार्टी के आले मोहम्मद इकबाल का मुकाबला बीजेपी के कमल बागड़ी से होगा।