मर्सिडिज हिट एंड रन मामले में नाबालिग आरोपी को अदालत ने मंगलवार को जमानत देने से इनकार कर दिया। अब बालिग हो चुके इस आरोपी को मंगलवार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) के सामने पेश किया गया। आरोपी के वकील ने कहा कि-इसे वारदात के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह एक हादसा है और हादसा नाबालिग आरोपी से हुआ है। लिहाजा इसे वारदात के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इतना ही नहीं आरोपी एक छात्र भी है। इस लिहाज से उसे जमानत दी जानी चाहिए।

अदालत ने इस बात पर कड़ा रुख अपनाया और कहा कि आरोपी इससे पहले भी वारदात कर चुका है। अपराध गंभीर है और इससे निरीह आदमी का जीवन संकट में पड़ा। बता दें कि आरोपी इन दिनों बाल सुधार गृह में है। उसने 10 अप्रैल को पुलिस के सामने समर्पण कर दिया था।

सिविल लाइंस में एक तेज रफ्तार कार ने जिसे नाबालिग चला रहा था। हादसे में एक कंपनी के 35 साल के अधिकारी सिद्धार्थ शर्मा की मौत हो गई थी। सिद्धार्थ लुडलो कैसल स्कूल के नजदीक सड़क पार कर रहे थे, उसी समय उन्हें नाबालिग ने अपने पिता की मर्सिडिज से उन्हें रौद डाला।

इस हिट एंड रन मामले के सीसीटीवी फुटेज में सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। साथ ही आपोपी के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया था।