Delhi News: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए एक फरियादी कैमरे पर ही सिगरेट पीने लग गया। फरियादी की इस हरकत से कोर्ट बेहद नाराज हो गया। कोर्ट ने कहा कि सिगरेट पीने के लिए उस पर कार्रवाई क्यों ना की जाए। कोर्ट ने उसे इस अनुशासनहीनता के लिए 29 मार्च को व्यक्तिगत तौर पर तलब किया है और जवाब मांगा है।

एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, शुरुआत में सुशील कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी के दौरान मोबाइल फोन पर बात कर रहे थे। उनसे कहा गया था कि वे फोन पर बात न करें, क्योंकि इससे कोर्ट की कार्यवाही में बाधा आती है। फरियादी ने कोर्ट के निर्देश को नहीं माना। इसके बाद आवाज को म्यूट कर दिया। कोर्ट ने जब उनके कदाचार के बारे में सवाल किया तो सुशील कुमार ने अदालत से माफी मांगी और कहा कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश लिखवाया।

सिगरेट पीता हुआ नजर आया फरियादी

इस दौरान कोर्ट के कर्मचारियों ने बताया कि जब कोर्ट आदेश लिखवा रहा थी, तब सुशील कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सिगरेट पीता हुआ नजर आया। कोर्ट ने जब सुशील कुमार से उनके कदाचार के बारे में पूछा तो वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चले गए। उनके वकील भी अगली तारीख लेकर कोर्ट से चले गए। इसके बाद कोर्ट ने सुशील कुमार को 29 मार्च को व्यक्तिगत तौर पर पेश होकर यह बताने का आदेश दिया कि कोर्ट कार्यवाही के दौरान धूम्रपान करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।

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पहले भी कई मामले सामने आए

यह कोई पहला मामला नहीं है बल्कि इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। गुजरात हाई कोर्ट में 17 जनवरी को सुनवाई के दौरान धवलभाई कनुभाई अंबालाल पटेल नाम का शख्स टॉयलेट में बैठकर कोर्ट की कार्यवाही में शामिल हुआ था। हाई कोर्ट ने इस कृत्य की कड़ी आलोचना की थी। इतना ही नहीं कोर्ट ने शख्स पर कोर्ट की गरिमा को कम करने के लिए दो लाख रुपये का जुर्माना भी ठोंका था। वहीं एक शख्स बेड पर लेटे हुए कोर्ट की कार्यवाही में शामिल हुआ था। उस पर भी कोर्ट ने 25000 रुपये का जुर्माना लगाया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने 200 से ज्यादा अधिकारियों का किया ट्रांसफर