यौन उत्पीड़न के एक मामले में दिल्ली की एक अदालत में आरोपी के तौर पर तलब किए जा चुके टेरी के पूर्व अध्यक्ष आर के पचौरी को पांच जुलाई तक कांफ्रेंसों और बैठकों में भाग लेने के लिए कई देशों की यात्रा की इजाजत दे दी गई है। अपनी एक पूर्व महिला सहयोगी का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के मामले में पचौरी के खिलाफ दाखिल आरोपपत्र का संज्ञान लेने वालीं मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट शिवानी चौहान ने पचौरी को मेक्सिको, नॉर्वे, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की यात्रा की इजाजत दी।
अपने वकील आशीष दीक्षित के माध्यम से पचौरी ने एक आवेदन दाखिल कर पांच जुलाई तक कई समारोहों, सेमिनारों और कांफ्रेंसों में भाग लेने के लिए विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी। अदालत ने इस बात को ध्यान में रखते हुए आवेदन को स्वीकार कर लिया कि जांच पूरी हो चुकी है और आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है।
अदालत ने कहा, ‘‘इन हालात में आरोपी को उनके कार्यक्रम के अनुसार यात्रा करने की इजाजत दी जाती है बशर्ते वह इस अदालत की तसल्ली के लिए दो लाख रूपए का एक स्थानीय मुचलका जमा कराएं और यह हलफनामा दें कि वह स्वयं या अपने वकील की मार्फत इस अदालत में पेश होंगे।’’ अदालत ने पचौरी के वकील के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया कि पिछली यात्रा में उनके द्वारा जमा की गई जमानत राशि को इस उद्देश्य से माना जा सकता है।
अदालत ने आरोपी को यह निर्देश भी दिया कि वह अपने यात्रा-कार्यक्रम की प्रति जमा करें और यात्रा में किसी बदलाव के बारे में तथा अपनी यात्रा के बाद सूचित करें।
मुकदमे के दौरान पचौरी को अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, जापान, फ्रांस, कजाकिस्तान, बोलिविया, कुवैत, सोमालिया और सउच्च्दी अरब समेत विभिन्न देशों की यात्राओं की इजाजत दी गयी है। दिल्ली पुलिस ने इस साल उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।

