दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अंतिम रूप दिया जा रहा है। सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग आखिरी वोटर लिस्ट जारी कर सकता है। दिल्ली में लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाने के लिए 20 अगस्त 2024 से अभियान चलाया था। बूथ लेवल ऑफिसर के माध्यम से यह अभियान 18 अक्टूबर तक चलाया गया था। इस बार मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए 4.85 लाख से ज्यादा युवाओं ने मतदाता बनने के लिए आवेदन जमा किए हैं।
इस अभियान के दौरान कई ऐसे मतदाता भी हैं जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। वह या तो इस विधानसभा क्षेत्र के बाहर चल गए हैं या दिल्ली से ही बाहर चले गए। इसके अलावा कुछ मामलों में मतदाता का निधन होने के बाद भी उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। कुछ मामलों में फर्जी वोटर भी लिस्ट में शामिल होने की शिकायत सामने आई थी। उनके नाम भी लिस्ट से हटाए गए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है।
वोटर लिस्ट से नाम काटने की क्या है प्रक्रिया?
दिल्ली निर्वाचन आयोग की ओर से एक बयान में मतदाता सूची में नाम हटाने की प्रक्रिया बताई गई है। इसमें कहा गया कि अगर कोई मतदाता स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुका है या उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो संबंधित विधानसभा क्षेत्र का कोई भी मतदाता फॉर्म-7 दाखिल कर सकता है और ऐसी प्रविष्टियों पर आपत्ति लगा सकता है। इसके अलावा अगर किसी भी मौजूदा मतदाता के विवरण में किसी तरह का संशोधन करना है तो वह फॉर्म-8 के साथ सहायक दस्तावेज जमा कर सकता है। इनमें निवास स्थान का स्थानांतरण, मौजूदा वोटर लिस्ट में प्रविष्टियों का सुधार, बिना सुधार के रिप्लेसमेंट EPIC जारी करना या दिव्यांगता के रूप में चिह्नित करना होता है।