GRAP-4: दिल्ली वायु प्रदूषण से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कई जगहों पर AQI 800 के पार पहुंच गया है। दिल्ली सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए ग्रैप-3 लागू कर दिया गया है। शुक्रवार दोपहर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने संबंधित विभागों की बैठक बुलाई है। अब सरकार दिल्ली में ग्रैप-4 लागू करने की तैयारी कर रही है। इससे लोगों पर कई तरह के नए प्रतिबंध लगेंगे। स्कूलों की छुट्टी की जा सकती है। इसके अलावा लोगों को वर्क फ्रॉम होम की भी सलाह दी जा सकती है। ग्रैप- 4 क्या होता है और इसे लगाने की जरूरत कब पड़ती है?

ग्रैप के कितने चरण हैं?

दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है तो चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (GRAP) को लागू किया जाता है। इसके कुल चार चरण होते हैं। प्रदूषण का स्तर 201 से 300 तक होने पर ग्रैप-1 लागू किया जाता है। ग्रैप-2 के लिए AQI 301-400 होना जरूरी है। ग्रैप-3 तब लागू किया जाता है जब AQI- 401 से 450 होता है। वहीं AQI 450-500 तक पहुंचने पर ग्रैप-4 लागू किया जाता है। बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर पिछले साल भी ग्रैप-4 लागू किया गया था।

ग्रैप-4 में क्या-क्या रहेंगी पाबंदियां

  • प्राइमरी स्कूल के अलावा क्लास 6 के ऊपर भी स्कूलों को बंद करने का फैसला संभव। दिल्ली और राज्य सरकार ऑनलाइन क्लास का फैसला ले सकती है।
  • केंद्र और राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम का फैसला ले सकती हैं।
  • सरकार ऑड ईवन पर भी कर सकती है विचार
  • आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले और सभी सीएनजी/इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर, दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक
  • EV/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हल्के कमर्शियल वाहनों को, आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
  • आवश्यक वस्तुओं को ले जाने/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर, दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल गाड़ियां मध्यम और भारी माल वाहनों (एमजीवीएस और एचजीवीएस) के चलने पर प्रतिबंध।