मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके निजी सचिव संजीव पलांदे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। देशमुख बीमार हैं और इस समय दिल की बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती हैं। अदालत ने कहा कि आरोपी को उसकी जरूरत के मुताबिक पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं।
अदालत के इस फैसले के बाद अब यह तय हो गया है कि अनिल देशमुख दिवाली इस बार जेल में ही मनाएंगे। अनिल 100 करोड़ रुपए वसूली के मामले में जेल में बंद हैं। उन्होंने एक विशेष सीबीआई अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की थी। हालांकि, इसी मामले में उन्हें ईडी के तहत दर्ज केस में जमानत मिल चुकी है।
विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश एस. एच ग्वालानी ने गुरुवार को जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों की जिरह पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने कहा कि देशमुख पर कई करोड़ रुपयों का मामला चल रहा है, जो देश को आर्थिक रूप से प्रभावित करता है। जज ने कहा कि मुंबई पुलिस के बर्खास्त कर्मी सचिन वाजे और सेक्शन 164 के तहत दर्ज किए गए अन्य लोगों के बयानों और मामले में उजागर हुए तथ्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, जो सुनवाई के लिए महत्वपूर्ण हैं।
देशमुख भ्रष्टाचार और पद का दुरुपयोग करने के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने उनके खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “जब कोई शख्स हत्या करने जैसा कदम उठाता है, तो शायद वो एक लम्हे के गुस्से में ऐसा हो जाता होगा, लेकिन यह एक आर्थिक अपराध है जो बिना कैल्कुलेशन के नहीं हो सकता है, वह जानते हैं।”
बता दें कि देशमुख को ईडी ने पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया था, जबकि सीबीआई ने अप्रैल 2021 में देशमुख के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसकी ठीक एक साल बाद सीबीआई ने उन्हें जांच के लिए हिरासत में लिया था। देशमुख को हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दी थी।