महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए बनाए गए गणेश पंडालों को हटाने के मामले में बोम्बे हाईकोर्ट ने छुट्टी के दिन सुनवाई की। इस मामले में धारा 149 के तहत पुलिस की तरफ से भेजे गए नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की। गणेश चतुर्थी के चलते बुधवार से उच्च न्यायालय बंद है, लेकिन न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति माधव जामदार की पीठ इस मामले की सुनवाई के लिए बैठी।

पीठ ने कहा कि सजावट के आपत्तिजनक हिस्सों में पहले ही बदलाव किया जा चुका है, जो अब सभी को मान्य है। उसी के मद्देनजर, पीठ ने अधिकारियों से अनुमति के अधीन पंडालों की नई सजावट करने की अनुमति दी।

याचिकाकर्ता विजय तरुण मंडल ने ठाणे जिले के कल्याण में एक गणेश पंडाल लगाया था। पंडाल में पिछले दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में हुई उथल-पुथल को चित्रित किया गया था। सजावट का विवरण ऑडियो और वीडियो क्लिप के साथ दिया गया था।

25 अगस्त को, धारा 149 के तहत पंडाल को नोटिस दिया गया और कहा गया कि पंडालों की सजावट के नियमों का पालन करें अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। अगले दिन, कल्याण पुलिस उपायुक्त ने सजावट का निरीक्षण किया और याचिकाकर्ता को सजावट और ऑडियो क्लिप में बदलाव करने का सुझाव दिया।

याचिकाकर्ता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य मंत्रियों के कट आउट को हटाने के लिए भी कहा गया था। इसके बावजूद, कल्याण पुलिस अधिकारी ने 31 अगस्त, 2022 की आधी रात को सजावट के कटआउट जब्त कर लिए और याचिकाकर्ता को इसे प्रदर्शित नहीं करने का निर्देश दिया।

ट्रस्टी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (दंगा भड़काने के लिए उकसाना) और 505 (2) (शत्रुता को बढ़ावा देने वाले बयान) का आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। इस पर ट्रस्टी ने उचित कदमों के माध्यम से प्राथमिकी को चुनौती देने के लिए कदम उठाने की बात कही थी। इसके बाद 31 अगस्त को याचिका दायर की गई थी, जिसमें धारा 149 के तहत भेजे गए पुलिस के नोटिस को रद्द करने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता ने 10 दिवसीय उत्सव के दौरान संशोधित ऑडियो क्लिप के साथ सजावट को प्रदर्शित करने के लिए अदालत से अनुमति मांगी है। हालांकि, ट्रस्टी ने अपने राजनीतिक विचारों को प्रदर्शित करने के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी हवाला दिया। हालांकि, बेंच ने संशोधित सजावट और ऑडियो क्लिप प्रदर्शित करने की अनुमति दे दी। अब इस मामले में 5 सितंबर को सुनवाई होगी।