बॉलीवुड फिल्म निर्माता फिरोज नाडियाडवाला को मुंबई की एक अदालत ने समय पर 8.65 लाख रुपए का टीडीएस भुगतान नहीं करने के मामले में 3 महीने जेल की सजा सुनाई है। यह मामला 2009-10 वित्तीय वर्ष का बताया जा रहा है। चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट आरएस सरकाले ने नाडियाडवाला को आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी करार दिया और तीन महीने जेल की सजा सुनाई।

नहीं बताया सही कारणः अधिकारी ने आरोप लगाया कि फिल्म निर्माता फिरोज ने निर्धारित अवधि के अंदर टीडीएस राशि का भुगतान करने का सही कारण नहीं बताया है। इस बारे में नाडियाडवाला से पूछताछ की गई तो उन्होंने इस मामले  पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि मामला अभी कोर्ट में है।

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2014 में दर्ज हुआ था मामलाः हेराफेरी, वेलकम, आरक्षण, आवारा पागल दीवाना जैसी हिट फिल्में प्रोड्यूस कर चुके नाडियाडवाला के खिलाफ यह शिकायत मार्च 2014 में एक आयकर अधिकारी ने दर्ज की थी। बता दें कि फिरोज नाडियाडवाला ने अपने करियर की शुरुआत बतौर सहायक-निर्देशक की थी। फिरोज मशहूर फिल्म निर्माता-निर्देशक साजिद नाडियाडवाला के रिश्तेदार हैं।

क्या होता है टीडीएसः किसी व्यक्ति की जो आय होती है, उस आय में से जो टैक्स काटा जाता है उसे टीडीएस कहा जाता है। टीडीएस कई तरह के आय स्रोतों पर काटा जाता है जैसे कि किसी निवेश पर मिला ब्याज या कमीशन इत्यादि। आयकर कानून के तहत अलग-अलग के टीडीएस रेट होते हैं। टीडीएस में भुगतान जिस तरह का होता है, उसी हिसाब से रेट तय किया जाता है।