भाजपा विधायक राजेश मिश्रा की बेटी से शादी करने वाले दलित युवक की इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में पिटाई पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने पिटाई की इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया। अदालत ने इस मामले में जिला पुलिस के अधिकारियों को तलब करते हुए पुलिस-प्रशासन से जवाब मांगा।
अदालत ने राज्य सरकार व पुलिस को अजितेश की सुरक्षा देने का निर्देश दिया। इस दौरान अजितेश को कोर्ट संख्या 2 में बिठाया गया। साक्षी-अजितेश मामले की सुनवाई जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा के कोर्ट में चल रही थी। इससे पहले साक्षी और अजितेश अपनी सुरक्षा के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के लिए हाईकोर्ट पहुंचे थे।
इस दौरान अदालत परिसर में अजितेश पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा था कि ये लोग काले कपड़ों में थे। प्रत्यक्षदर्शी वकील एचए नसीम ने एबीपी न्यूज से बताया कि साक्षी और अजितेश को पेश होना था। कोर्ट परिसर में जब वे पहुंचे तो यहां कुछ आसामाजिक तत्वों ने अजितेश की पिटाई की।
Allahabad High Court gives directions to police for protection of Sakshi & Ajitesh; their lawyer says, “Only Ajitesh was beaten up. It’s not known who were these people. But it proves that there is indeed a threat to their life for which they were seeking protection” pic.twitter.com/1ucA2GeIrr
— ANI UP (@ANINewsUP) July 15, 2019
वकील नसीम ने बताया कि अदालत ने इस मामले का संज्ञान लिया है। अदालत ने इस मामले में जिला प्रशासन के अधिकारियों को तलब किया। हाईकोर्ट परिसर में पीड़ित के पिटाई होने की अपनी तरह का यह पहला मामला है। मारपीट करने वाले लोगों की पहचान नहीं हुई है। अजितेश को पुलिस सुरक्षा के बीच पिटाई होना एक बड़ी घटना है।
इस मामले में अजितेश के वकील ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अजितेश और साक्षी की पुलिस सुरक्षा के निर्देश दिए हैं। वकील ने कहा कि अदालत परिसर में सिर्फ अजितेश की पिटाई हुई। अभी यह नहीं पता चल सका है कि हमला करने वाले कौन लोग थे। लेकिन इस घटना से साबित हो गया है कि दोनों की जान को खतरा है। इसके लिए ही ये लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।
इससे पहले अदालत ने साक्षी और अजितेश की शादी को वैध माना। अदालत ने कहा दोनों बालिग हैं, शादी कर सकते हैं। अदालत ने इस मामले में साक्षी के पिता और विधायक राजेश मिश्रा को भी फटकार लगाई।