बिहार के दरभंगा जिले में बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव को 2019 के एक पुराने मारपीट के मामले में विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने जेल भेजने का आदेश दिया है। अलीनगर से विधायक यादव और उनके एक सहयोगी को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। यह आदेश निचली अदालत के खिलाफ अपील पर गुरुवार को आया है।
अदालत में मौजूद सहायक लोक अभियोजक रेणु झा ने समाचार एजेंसी पीटीआई को जानकारी दी कि कोर्ट ने विधायक और उनके सहयोगी को गवाही के दौरान सुरक्षाकर्मियों को हिरासत में लेने का निर्देश दिया। यह मामला 29 जनवरी 2019 की एक घटना से जुड़ा है, जब उमेश मिश्रा नाम के व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि विधायक और उनके साथियों ने उनके घर के बाहर मारपीट की थी।
निचली अदालत ने दी थी तीन महीने की सजा
इस मामले में फरवरी 2025 में विशेष अदालत ने मिश्री लाल यादव और उनके सहयोगी को तीन महीने की सजा और 500 रुपये जुर्माना सुनाया था। यादव ने इस सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील की थी और उसी की सुनवाई गुरुवार को तय थी।
गुरुवार को जब यादव कोर्ट में पेश हुए, तब अदालत ने उन्हें हिरासत में भेज दिया। अदालत ने उन्हें 24 घंटे की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया। हिरासत में लिए जाने के बाद मीडिया से बात करते हुए विधायक ने कहा कि उन्होंने एमपी/एमएलए कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा।
पूरा मामला एक राजनीतिक विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल अदालत ने विधायक को दोषी माना है और आदेश का पालन करते हुए उन्हें जेल भेजा गया है। मामले की अगली सुनवाई जल्द होने की उम्मीद है।
यह घटना बताती है कि अब नेताओं पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है और अदालतें बिना भेदभाव के फैसले ले रही हैं। ऐसे मामलों से आम जनता का न्यायपालिका पर भरोसा और मजबूत होता है। (पीटीआई इनपुट)