बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित शेल्टर होम की सच्चाई जानने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को खूब लताड़ा। केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बिहार सरकार से कहा, “सिर्फ यदि वह (मंजू वर्मा) एक कैबिनेट मंत्री हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वे नियम-कानून से उपर उठ चुकी हैं। पूरा मामला बहुत ही ज्यादा संदिग्ध है। जब मंजू वर्मा के खिलाफ इतने सारे रिपोर्ट हैं, तो उन्हें अबतक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? यह बहुत ही ज्यादा हो रहा है। किसी को कानून की चिंता नहीं है।” कोर्ट ने बिहार पुलिस से 31 अक्टूबर तक कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने शेल्टर होम केस के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को भागलपुर जेल से पंजाब के पटियाला स्थित हाई-सिक्योरिटी जेल में ट्रांसफर करने के आदेश दिए। बता दें कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सायंस की आॅडिट रिपोर्ट के बाद मुजफ्फरपुर स्थित शेल्टर होम में रह रही लड़कियों के साथ यौनशोषण मामले का खुलासा हुआ था।
Muzaffarpur Shelter Home case: SC tells Bihar govt, “Just because she (Bihar minister Manju Verma) happens to be cabinet minister doesn’t make her above the law. The whole thing is highly suspicious. Why has she not been arrested? It’s too much. Nobody is bothered about the law.”
— ANI (@ANI) October 30, 2018
सुप्रीम कोर्ट को जब यह बताया गया कि लड़कियों को शेल्टर होम में ड्रग्स दी जाती थी, तो कोर्ट ने इस पर हैरानी जताई। कोर्ट ने पूछा, “इन लड़कियों को ड्रग्स दिया जा रहा है ताकि उनके साथ रेप किया जा सके। आखिर यह क्या हो रहा है? कोर्ट ने 20 सितंबर से इस मामले की जांच कर रहे सीबीआई ऑफिसर की लिस्ट 31 अक्टूबर तक जमा करने को कहा है।”
Muzaffarpur shelter home case: Supreme Court expresses shock when advocate informs it that girls in the shelter home were given drugs, says, “These girls are being injected with drugs so that they can be raped. What is this going on?”
— ANI (@ANI) October 30, 2018
ब्रजेश ठाकुर अभी भागलपुर केंद्रीय कारा में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि ब्रजेश ठाकुर एक प्रभावशाली व्यक्ति है। वह अपने पॉवर का इस्तेमाल कर केस की जांच में हस्तक्षेप कर सकता है। उसे प्रभावित कर सकता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस की जांच कर रहे सीबीआई टीम की रिपोर्ट देखकर कहा था कि यह पूरा मामला डरावना और हैरान करने वाला है। साथ ही कोर्ट ने नोटिज जारी कर ब्रजेश ठाकुर से भी पूछा था कि, “क्यों न आपको बिहार के बाहर के जेल में ट्रांसफर कर दिया जाए?” साथ ही कोर्ट ने कहा था कि ब्रजेश ठाकुर एक प्रभावशाली व्यक्ति है। उसे बिहार की जेल में रखना सही नहीं होगा। सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रजेश के पास से जेल में एक मोबाइल फोन और कागज पर लिखे कुछ नंबर भी बरामद हुए थे।
गौरतलब है कि एक दिन पहले ही मुजफ्फरपुर शेल्टर होम लड़कियों के साथ दरिंदगी मामले में बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति चंदेश्चर वर्मा ने सोमवार (29 अक्टूबर) को बेगूसराय जिले में स्थित एक कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। शेल्टर होम केस में जांच के दौरान सीबीआई ने मंजू वर्मा के ससुराल में छापेमारी की थी, जहां से 50 कारतूस मिले थे। इस मामले में मंजू वर्मा और उनके पति चंदेश्वर वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। चंदेश्वर वर्मा पर मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के साथ कथित तौर पर संबंध होने का आरोप है।

