बिहार के नवादा जिले की एक अदालत ने दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोपी एक पति को आज दस वर्ष सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राजेश कुमार 2 ने पकडीबरामा थाना क्षेत्र निवासी श्रवण महतो को दहेज को लेकर अपनी पत्नी की हत्या का दोषी मानते हुए दस वर्ष सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी। पकडीबरामा थाना क्षेत्र अंतर्गत बडी कुलनी गांव निवासी श्रवण महतो पर अपनी पत्नी रंजू देवी की दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर 16 सितम्बर 2013 को चाकू से गोद कर हत्या कर दी थी। रंजू देवी की शादी श्रवण महतो से 2008 में हुयी थी।
बिहार: कोर्ट ने सुनाई दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले को दस साल की सजा
श्रवण महतो पर अपनी पत्नी रंजू देवी की दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर 16 सितम्बर 2013 को चाकू से गोद कर हत्या कर दी थी।
Written by भाषा
नवादा

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First published on: 30-06-2016 at 18:31 IST