महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में एक विशेष अदालत ने शनिवार को उनकी पत्नी शहजीन सिद्दीकी को अदालत की कार्यवाही में दखल (Intervention) की अनुमति दे दी। 66 साल के एनसीपी नेता सिद्दीकी की 12 अक्टूबर, 2024 की रात को मुंबई के बांद्रा (ईस्ट) इलाके में उनके बेटे जीशान के दफ्तर के बाहर तीन हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बीते साल हुए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बाबा सिद्दीकी की हत्या बड़ा मुद्दा बना था।

शहजीन सिद्दीकी ने पिछले महीने अदालत में एक intervention application दायर की थी। इसमें कहा गया था कि पति की हत्या से उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने अदालत के सामने सही तथ्य पेश करने की जरूरत पर जोर दिया था।

शहजीन सिद्दीकी की याचिका को Maharashtra Control of Organised Crime Act (MCOCA) के विशेष जज बीडी शेल्के ने स्वीकार कर लिया था।

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इसका मतलब यह है कि शहजीन सिद्दीकी आधिकारिक तौर पर बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में पक्षकार बन गई हैं और अब वह अभियोजन पक्ष की मदद करेंगी। शहजीन सिद्दीकी के वकीलों के अनुसार, अदालत की कार्यवाही में यह एक बड़ा घटनाक्रम है।

26 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

पुलिस ने इस मामले में अब तक गिरफ्तार हो चुके 26 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जबकि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई और दो अन्य आरोपी अभी फरार हैं। सभी आरोपियों पर MCOCA के तहत केस दर्ज किया गया है और वे इस समय न्यायिक हिरासत में हैं।

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इस साल जनवरी में बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में पुलिस ने चार्जशीट दायर की थी। चार्जशीट में बाबा सिद्दीकी को गोली मारने वाले मुख्य शूटर गौतम कुमार ने दावा किया था कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने उन्हें सिद्दीकी या उसके बेटे जीशान को मारने के लिए तैयार किया था। गौतम के इकबालिया बयान के अनुसार, बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे की पहचान गूगल के जरिये और उनके ऑफिस के बाहर लगे पोस्टरों से हुई।

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