Vadodara Court Alimony Case: वडोदरा की फैमिली कोर्ट ने एक शख्स को अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं देने का दोषी ठहराया है और 2,200 दिन (लगभग छह साल) जेल की सजा सुनाई है। इस शख्स की पत्नी उससे अलग रही है। इस शख्स को पत्नी को 18.60 लाख रुपये की राशि गुजारे भत्ते के रूप में देनी होगी वरना उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। यह शख्स महाराष्ट्र के नागपुर का रहने वाला है और उसका नागपुर में मिठाई का कारोबार है।
क्या है यह पूरा मामला, आइए जानते हैं।
2012 में हुई शादी, 2014 में अलग हो गए
अदालत में इस शख्स की पत्नी का मुकदमा लड़ रहे वकील महेंद्र परमार ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “इनकी शादी जून, 2012 में हुई थी और 2014 में वे एक-दूसरे से अलग हो गए। महिला वडोदरा में अपने माता-पिता और भाई के साथ रह रही है और उसने भरण-पोषण का दावा करने के लिए अदालत में मामला दायर किया है। उसे अपनी नाबालिग बेटी की भी देखभाल करनी है।”
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महेंद्र परमार के मुताबिक, फैमिली कोर्ट ने 30 दिसंबर, 2017 को पुरुष को आदेश दिया कि वह 25,000 रुपये का मासिक गुजारा भत्ता दे लेकिन आज तक एक भी रुपया उसने नहीं दिया। इसके बाद महिला के वकील की ओर से भरण-पोषण की वसूली के लिए कई आवेदन दायर किए गए, जिनमें से तीन पर फैमिली कोर्ट में सुनवाई चल रही है।”
बुधवार को इस शख्स को वडोदरा की फैमिली कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे दोषी ठहराया गया। अदालत ने तीनों आवेदनों को लेकर कुल 2,220 दिनों की जेल की सज़ा सुनाई।
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18.60 लाख रुपये देने होंगे
महेंद्र परमार ने कहा, “अदालत ने उसे एक आवेदन में 1,230 दिनों की सजा जिसमें Pending Amount 10.30 लाख रुपये है, दूसरे आवेदन में 360 दिनों की सजा, जिसमें Pending Amount 3 लाख है और तीसरे आवेदन में 630 दिनों की सजा सुनाई, जिसमें Pending Amount 5.30 लाख रुपये है।”
वकील ने बताया कि सजा बाद में सुनाई जाएगी और शख्स को या तो अदालत से रिहा होने के लिए 18.60 लाख रुपये की पूरी राशि का भुगतान करना होगा या लगभग 2200 दिन जेल में काटने होंगे।
परमार ने बताया, “मासिक गुजारा भत्ता के रूप में कुल बकाया राशि 33 लाख रुपये है और नौ साल की जेल की सजा है। इसके अलावा, घरेलू हिंसा के मामलों में इस शख्स पर देनदारियों की वसूली भी पेंडिंग है, अदालत ने उन्हें अपनी अलग रह रही पत्नी को घर का किराया देने का आदेश भी दिया है।”
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पुलिस अफसरों पर एफआईआर के आदेश
नागपुर जिला पुलिस ने इस शख्स को कई बार समन और वारंट भी भेजा लेकिन जब वह इस पर अमल नहीं करवा सकी तो वडोदरा की अदालत ने नागपुर के पुलिस अफसरों को चेतावनी दी। इसके बाद अदालत ने 29 मार्च को महाराष्ट्र पुलिस के अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए।
इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस एक्शन में आई और इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया और बुधवार को उसे वडोदरा की फैमिली कोर्ट में पेश किया।
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