7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2019, 7th Pay Commission Latest Hindi News: राजस्थान छह यूनिवर्सिटी कर्मचारियों को 7th Pay commission के अनुसार पे स्केल मिलेगा। राज्य सरकार ने राज्य के पांच कृषि विश्वविद्यालय और एक वेटिनरी साइंस कॉलेज के शिक्षकों, हेड लाइब्रेरियन और फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन देने को मंजूरी दे दी है।
सरकार की तरफ से सोमवार को आधिकारिक बयान में यह बात कही गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 7वेतन आयोग की के तहत नए वेतनमान के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कर्मचारियों को एरियर का भुगतान जनवरी 2017 से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राजस्थान वेटिनरी कॉलेज और एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (दोनों बीकानेर), महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उदयपुर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जोधपुर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा और श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जयपुर जोबनेर के लिए नए वेतनमान को मंजूरी दी गई।
सरकार की तरफ से बयान में कहा गया कि यह फैसला इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की सिफारिशों के बाद लिया गया है। बयान में आगे कहा गया कि, कर्मचारियों के एरियर का भुगतान 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2018 तक वर्तमान वित्त वर्ष में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त फंड को प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा करा दिया जाएगा। जो शिक्षक 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए हैं उन्हें एरियर का भुगतान तीन किस्तों में 30:30:40 के रूप में किया जाएगा। इसकी पहली किस्त 1 जुलाई 2019, दूसरी किस्त 1 अक्तूबर 2019 और अंतिम किस्त 1 जनवरी 2020 में दी जाएगी।
मृत्यु तथा स्थायी विकलांगता पर अनुग्रह अनुदान में बढ़ोतरीः राजस्थान सरकार ने चुनाव ड्यूटी में मृत्यु तथा स्थायी विकलांगता पर अनुग्रह अनुदान में बढ़ोतरी भी की है। उसने इसके लिए राजस्थान सिविल र्सिवसेज (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 75 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके फलस्वरूप, चुनाव ड्यूटी में लगे किसी कार्मिक की हादसे में सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए तथा आतंकवाद, हिंसा, बम विस्फोट एवं रोड माइन्स की घटना में मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए की गई है।
साथ ही सामान्य परिस्थिति में चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिक की दुर्घटना में स्थायी विकलांगता पर अनुग्रह अनुदान राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7.50 लाख रुपए तथा आतंकवाद, हिंसा, बम ब्लास्ट एवं रोड माइन्स की घटना में स्थायी विकलांगता होने पर अनुग्रह अनुदान राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए की है। बैठक में इसके प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।