जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र दादरी, जेवर और नोएडा में 11 फरवरी को मतदान होगा। जिले में कुल 12,75,394 मतदाता हैं। जिनमें से 7,18, 839 पुरुष और 5,56454 महिला मतदाताओं की संख्या है। करीब 58596 नए मतदाताओं का नाम सूची में शामिल हुआ है। नोएडा में कुल 519038, दादरी में 4396 और जेवर में 321860 मतदाता हैं। 17 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 24 जनवरी तक उम्मीदवार नामांकन कर सकेंगे। 25 जनवरी को जांच और 27 जनवरी की दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नोएडा में 109 मतदान केंद्र व 483 मतदेय स्थल, दादरी में 170 मतदान केंद्र और 416 मतदेय स्थल और जेवर में 201 मतदान केंद्र और 33 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। यह जानकारी गुरुवार को जिलाधिकारी एनपी सिंह ने सेक्टर- 27 स्थित कैंप कार्यालय पर हुई पत्रकार वार्ता में दी।
उन्होंने बताया कि मतदाताओं के पास 11 फरवरी से 5 दिनों पहले मतदाता पर्ची पहुंचाई जाएगी। जिसमें नाम के अलावा मतदाता का फोटो भी लगा होगा। इस पर्ची को दिखाने पर बगैर वोटर कार्ड के भी मतदान किया जा सकेगा। खास बात यह है कि मतदाता पर्ची के पीछे गूगल मैप के जरिए मतदान केंद्र तक का रास्ता भी पता चल सकेगा। उन्होंने बताया कि 15 सितंबर से 15 नवंबर तक चले अभियान के दौरान जिन लोगों ने फार्म -6 लिखित या आॅनलाइन भरा है, उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज किया गया है। जिन लोगों ने 15 नवंबर के बाद फार्म-6 भरा है, उनकी जांच पूरी हो चुकी है। उनका नाम सूची में नहीं है, तो वे 12 जनवरी को जारी होने वाली मतदाता सूची में नाम जरूर देखें। यदि नाम नहीं हैं, तब भी 12 से 16 जनवरी के बीच फॉर्म-6 भरने पर वे मतदान करने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से प्रचार, विज्ञापन, होर्डिंग आदि पर नियम प्रभारी हो गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की टीमें गठित की जा रही हैं। सार्वजनिक स्थानों पर लगी प्रचार सामग्री हटाने और दीवारों की रंगाई-पुताई का खर्चा भी उम्मीदवार से वसूले जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
बैनर या होर्डिंग लगाने के लिए स्थानीय प्राधिकरण या नगर निगम से इजाजत लेनी होगी। इजाजत लेने के बाद चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी को भी इसकी लिखित सूचना देनी जरूरी होगी। उसके बाद ही होर्डिंग या बैनर लगाए जा सकेंगे। प्रचार में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की संख्या 10 से ज्यादा पर रोक रहेगी। किसी नेता के काफिले में 10 से ज्यादा वाहन होने पर अलग-अलग टुकड़ों में बांटा जाएगा। वहीं वाणिज्यिक वाहनों का प्रचार में कतई इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। यहां तक कि रिक्शा, ई रिक्शा को भी वाहनों की श्रेणी में माना गया है।
अखबारों और इलेक्ट्रानिक मीडिया पर पेड न्यूज संबंधी शिकायतों के निस्तारण के लिए समिति बनाई गई है। पेड न्यूज है या नहीं, इसके लिए कमिटी प्रेस काउंसिल की मदद ले सकती है। पेड न्यूज साबित होने पर 72 घंटों के भीतर संबंधित संस्थान को जवाब देना होगा। 50 हजार रुपए से ज्यादा नकद रकम ले जाने पर रोक लगाई गई है। चुनाव होने तक 10 लाख रुपए की नकद रकम किसी गाड़ी में मिलने पर आयकर विभाग को मामले की सूचना देकर गाड़ी समेत नकदी जब्त की जाएगी।

