-
वक्फ बोर्ड को लेकर केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में बदलाव की तैयारी में है जिसे लेकर संसद के मौजूदा सत्र में विधेयक पेश किया जा सकता है। (DELHI WAQF BOARD/FB)
-
अगर ऐसा हुआ तो वक्फ बोर्ड अब किसी भी संपत्ति को ‘वक्फ संपत्ति’ घोषित नहीं कर सकेगा। ऐसे में आइए जानते हैं वक्फ का मतलब और इसके पास कितनी जमीन है। (Indian Express)
-
वक्फ का मतलब होता है खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या परोपकार के लिए दिया गया धन। इसके दायरे में चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियां आती हैं और वक्फ अरबी भाषा का शब्द है। वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के अनुसार देश में कुल 30 वक्फ बोर्ड हैं। (Indian Express)
-
जवाहर लाल नेहरू सरकार ने साल 1954 में वक्फ एक्ट पास किया था। वहीं, 1995 में वक्फ एक्ट में बदलाव भी किया गया था जिसके बाद हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दी गई थी। इस एक्ट में वक्फ की संपत्ति पर दावे से लेकर रख-रखाव तक को लेकर प्रावधान हैं। (Indian Express)
-
रेलवे और कैथोलिक चर्च के बाद वक्फ बोर्ड तीसरे नंबर पर है जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है। मौजूदा समय में वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन है। (Indian Express)
-
वक्फ बोर्ड के पास साल 2009 तक 4 लाख एकड़ जमीन हुआ करती थी जो कुछ सालों में ही बढ़कर दोगुनी हो गई। साल 2023 में अल्पसंख्यक मंत्रालय ने लोकसभा में बताया था कि दिसंबर 2022 तक वक्फ बोर्ड के पास कुल 8 लाख 65 हजार 644 अचल संपत्तियां थीं। वक्फ बोर्ड के पास जो जमीनें हैं उनमें ज्यादातर मदरसा, मस्जिद और कब्रगाह है। (Pexel)
-
वक्फ बोर्ड की संपत्तियों और इसको दिए गए अधिकारों को लेकर अक्सर विवाद होता रहा है। वक्फ बोर्ड के पास अधिकार है कि वो किसी भी संपत्ति की जांच कर सकता है और अगर किसी संपत्ति पर अपना दावा कर दे तो उसे छुड़ा पाना मुश्किल हो जाता है। (Indian Express)
-
सिर्फ इतना ही नहीं वक्फ एक्ट के सेक्शन 85 में ये तक कहा गया है कि वक्फ बोर्ड के फैसले को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। (Indian Express)