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15 अगस्त को देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इसी दिन साल 1947 में देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में खास आयोजन होता है। लाल किले पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। इसके बाद लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं। (PTI)
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स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्कूल, कॉलेज और दफ्तर से लेकर हर जगह तिरंगा फहराया जाता है। अगर आप भी इस 15 अगस्त झंडा फहराने जा रहे हैं तो इसे लेकर कुछ नियम को जानना बेहद जरूरी है। अगर तिरंगा से जुड़े नियमों को तोड़ते हैं आपको तीन साल तक जेल हो सकती है और साथ ही जुर्माना भी देना पड़ सकता है। (PTI)
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1- भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार झंडा आयताकार आकार में होना चाहिए। तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। (PTI)
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2- बिना सरकारी आदेश के राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाकर नहीं फहराना चाहिए। (PTI)
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3- जिस ध्वज को फहराने जा रहे हैं वो पानी में नहीं डुबोया होना चाहिए और न ही उसपर कुछ भी लिखा होना चाहिए। (PTI)
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4- तिरंगा को फहराते वक्त यह ध्यान देना जरूर है कि ध्वज कटा या फिर अस्त-व्यस्त न हो। (PTI)
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5- राष्ट्रीय ध्वज को जमीन पर नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही कभी भी जमीन से ये छूना भी नहीं चाहिए। (PTI)
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6- राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करके या उल्टा, कटा-फटा और मैला-कुचैला तिरंगा फहराने से 3 साल तक की जेल के साथ जुर्माना या फिर दोनों हो सकती है। (PTI)
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7- तिरंगे को कभी भी उल्टा नहीं फहराना चाहिए। हमेशा केसरिया रंग ऊपर होना चाहिए। (PTI)
