बांग्लादेश के साथ आबादी के गलियारों के आदान-प्रदान के बाद भारतीय नागरिक बने लोगों को मताधिकार देने के लिए पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में सीमित परिसीमन का अधिकार शुक्रवार को चुनाव आयोग को मिल गया। कानून मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने शुक्रवार को सुबह ट्वीट किया कि चुनाव अधिनियम (संशोधन) विधेयक कानून के रूप में लागू हो गया है। उन्होंने पूर्व बांग्लादेशी गलियारों के लोगों को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया से संबंधित विधेयक के शुक्रवार से लागू हो जाने का स्वागत किया।

इससे पहले पिछले हफ्ते संसद के दोनों सदनों ने विधेयक को बिना बहस के पास कर दिया था और मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। बांग्लादेश के साथ आबादी के गलियारों के आदान-प्रदान के बाद ये लोग 31 जुलाई से भारतीय नागरिक बन गए थे। विधानसभा चुनाव से पहले इन लोगों को मत देने का अधिकार मिल सकता है।

राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की शुक्रवार को घोषणा भी हो गई। चुनाव अधिनियम (संशोधन) कानून, 2016 परिसीमन कानून, 2002 की धारा 11 और जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा नौ में संशोधन की बात करता है। ये कानून पिछले साल जुलाई में 51 बांग्लादेशी और 111 भारतीय गलियारों के आदान-प्रदान के बाद चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के सीमित परिसीमिन का अधिकार देता है।