PAN Card Application, Don’ts while filling Form 49A: पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) कार्ड बनवाना बेहद सरल है। पर जानकारी के अभाव में या फिर हड़बड़ी की वजह से पैन के लिए आवेदन देते वक्त अक्सर लोग कई छोटी-मोटी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे आवेदन खारिज कर दिया जाता है। ऐसे में अगर आप भी पैन बनवाने जा रहे हैं तब आप ये 10 भूल न करें, जो फॉर्म 49ए के जरिए आवेदन करने वाले ज्यादातर लोग करते हैं।

1- फॉर्म 49ए में हस्ताक्षर बताए गए डिब्बे के भीतर ही करें। बॉक्स के बाहर साइन होने पर उसे गलती में गिना जा सकता है।

2- ऐसे आइडेंटिटी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ न जमा करें, जिनमें आवेदक का नाम ही न हो।

3- साइन के लिए दिए गए बॉक्स में गैर-जरूरी और अतिरिक्त जानकारी मुहैया न कराएं। मसलन तारीख, पद और रैंक आदि।

4- पिता के नाम वाली जगह पर पति या फिर पत्नी का नाम भूल कर भी न लिखें।

5- नाम और इनिशियल्स के अब्रिविएशन का प्रयोग करने से भी बचें।

6- दो पैन कार्ड रखना अवैध है, लिहाजा अगर पहले से पैन हो तब दूसरे पैन के लिए आवेदन नहीं करना चाहिए।

7- फॉर्म 49ए में पूरा पोस्टल एड्रेस लिखें। साथ में लैंडमार्क भी बताएं।

8- पते की जगह पर पिन कोड में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पिन कोड के अलावा टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर या फिर ई-मेल आईडी भी गलत न बताएं।

9- फॉर्म में कहीं भी ओवरराइटिंग या संशोधन के नाम पर काट-पीट नहीं होनी चाहिए।

10- फोटो को फॉर्म में पिन की मदद या फिर स्टेपलर के जरिए नहीं लगाएं।

कैसे करें पैन के लिए आवेदन?: आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट- http://www.incometaxindia.gov पर जाएं। वहां पैन आवेदन के लिए फॉर्म 49ए भरें। विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए भी पैन आवेदन की यही प्रक्रिया होगी।