क्या आप अपने इनकम टैक्स (आईटी) रिफंड का इंतजार कर रहे हैं या अपने टैक्स रिटर्न को ई-वेरीफाई करते हुए एक तकनीकी गड़बड़ के चलते किसी गड़बड़ी का सामना करना पड़ा है? अगर ऐसा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप ऐसी समस्याएं चंद मिनटों में सुलझाए जा सकते हैं। टैक्स संबंधी शिकायतों या प्रश्नों को लेकर आईटी विभाग द्वारा मदद के मामलों में अक्सर शिकायत का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसी शिकायतें सामने आती है जिसमें कहा जाता है कि इनकम टैक्स द्वारा दिया गए हेल्पलाइन नंबर का कोई जवाब नहीं दे रहा है या फिर नंबर व्यस्त आने जैसी शिकायत का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स संबंधी सवालों और जानकारियों को आनलाइन साझा करने का निर्देश दिया है।
आपको https://bit.ly/2YgCyk3 दिए गए लिंक पर जाना है और वेबसाइट पर मांगी गई जानकारियां को भरना है जिसके बाद विभाग द्वारा आपकी शिकायतें दूर की जाएंगी। रिफंड, ई-वेरिफिकेशन, टैक्स के संबंध में कोई संशय, इनकम टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया, टीडीएस संबंधी शिकायतों और अन्य जानकारियां ऑनलाइन पूछ सकते हैं। आप ई-निवारण के तहत उठाए गए सवालों को भी इस सेवा के अंतर्गत पूछ सकते हैं। आप फॉर्म-16 के बारे में भी जानकारी आप इस वेबसाइट के जरिए भी प्राप्त कर सकते हैं।
इस फॉर्म के जरिए जानकारी लेने के लिए लिए आपको लॉग इन करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको टैक्सपेयर का नाम, पैन (स्थायी खाता संख्या), जिस वर्ष के संबंध में सवाल है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर संबंधित जानकारी देनी है। इस फॉर्म में आपको सोशल मीडिया आईडी (ट्विटर / फेसबुक / क्वोरा) के बारे में भी जानकारी देनी है। अगर यदि कोई व्यक्ति सोशल अकाउंट की डिटेल नहीं देना चाहता है या उसके पास कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, तो वह not सोशल मीडिया ’ या अन्य का चयन कर सकता है और यहां केवल आपको ईमेल आईडी ही देनी होगी।
फॉर्म जमा हो जाने के बाद आपके नाम से एक टिकट नंबर जेनरेट होगा जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आ जाएगा। हालांकि कंप्लेन के स्टेटस के बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है।