देश में कोरोनावायरस लोगों को राहत देने का नाम नहीं ले रहा है, सरकार अपनी पूरी कोशिश में लगी है कि लोगों को इस तालाबंदी में किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी के चलते भारतीय नागरिकों को राहत देते हुए वित्त मंत्रालय ने तीसरे पक्ष की मोटर बीमा पॉलिसी की रिन्यू तिथि को बढ़ाने का फैसला किया है। यानी अगर आपकी बीमा पॉलिसी 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच खत्म होने जा रही है, तो अब उसकी अंतिम तिथि 21 अप्रैल 2020 कर दी गई है।
मोटर बीमा पॉलिसी के साथ ही वित्त मंत्रालय ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों की रिन्यू तारीख को भी बढ़ा दिया है। बता दें, यह मौजूदा पॉलिसीधारकों के लिए बड़ी राहत की बात है। यानी लॉकडाउन के कारण अगर आप पॉलिसी को रिन्यू नहीं करा पाए तो डरने की जरूरत नहीं है आपके पास अब 21 अप्रैल तक का समय है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यदि पॉलिसीधारक लॉकडाउन के कारण थर्ड पार्टी मोटर बीमा पॉलिसी को रिन्यू कराने में सक्षम नहीं हैं, तो वह 21 अप्रैल के बाद करा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने बीमा अधिनियम 1938 की धारा 64VB में संशोधन किया है।
कोरोना वायरस (COVID-19) के चलते पूरी देश 21 अप्रैल 2020 तक अपने घरो में कैद है। और इससे अब तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है। बता दें, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भी मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहनों के नियमों से संबंधित दस्तावेजों ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता को 30 जून 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है। सरकार कोरोनावायरस लॉकडाउन के बीच लोगों को राहत देने के लिए इस कदम की घोषणा की है।
इसी प्रकार भारत में बीएस4 वाहनों की बिक्री की समय सीमा भी बढ़ाकर लॉकडाउन के समाप्त होने के 10 दिन बाद तक कर दी गई है। हालांकि इस समय सीमा में मौजूदा बीएस 4 इन्वेंट्री के केवल10 प्रतिशत स्टॉक को ही बेचा जाएगा।