जम्मू-कश्मीर 4G इंटरनेट बहाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है। फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र से पूछा कि क्या कश्मीर के कुछ इलाकों में इंटरनेट की 4जी सेवा शुरू की जा सकती है।
जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने मामले की सुनवाई की और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि क्या कुछ क्षेत्रों में 4 जी सेवाओं को बहाल करना संभव है। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने यह कहते हुए सुनवाई को स्थगन करने की मांग की जीसी मुर्मू के इस्तीफा के बाद जम्मू कश्मीर में नया एलजी आए हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पूर्व उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने इंटरनेट की बहाली को लेकर बयान दिए थे लेकिन अब वो नहीं हैं। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू-कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया गया है।
पीठ ने यह कहते हुए कि वे वहां की जमीनी स्थिति के लिए बात नहीं कर सकते, सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि क्या कुछ क्षेत्रों में 4 जी सेवाओं को बहाल किया जा सकता है। इसके लिए, सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि नए एलजी ने कार्यभार संभाला है और कुछ विकास हुए हैं जिनका पता लगाना आवश्यक है, इस मोड़ पर, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफ़ा अहमदी ने कहा, “सॉलिसिटर जनरल केंद्र के लिए और जम्मू-कश्मीर के लिए एजी पेश होते हैं। सुनवाई की अंतिम तारीख पर, एसजी ने कहा था कि वह जवाब दाखिल करना भी नहीं चाहते। एजी ने कहा कि वह जवाब दाखिल नहीं करना चाहते हैं। अब आज, उत्तर देने के लिए दलील केंद्र की ओर से आई है।”
न्यायमूर्ति रमना ने इस पर ध्यान दिया और कहा, “मैं समझता हूं कि आपने काफी दिनों तक प्रतीक्षा की है, दो दिन और रुक जाइए।” जस्टिस रेड्डी ने वकीलों को सूचित किया कि यहां प्रश्न केवल अवमानना के बारे में है। जैसा कि एसजी केंद्र के लिए पेश हो रहे हैं, उन्होंने मंगलवार तक के लिए स्थगन की मांग की क्योंकि यह एक मामूली मुद्दा है। न्यायमूर्ति रमना ने इसकी अनुमति दी, लेकिन उन्होंने एसजी को सूचित किया कि उन्हें अवमानना पर सख्ती से नहीं चलना चाहिए और इस बारे में जवाब तैयार करना चाहिए कि क्या कोई क्षेत्र 4 जी इंटरनेट सेवाओं की बहाली के लिए खुला है।”
कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ‘हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन किया है और इसमें एक समिति है जो कहती है कि 4 जी का अभी उपयोग नहीं किया जा सकता.’ इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इसका आधार क्या है? अब मंगलवार (11 अगस्त) को इस मामले की सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उपराज्यपाल के बदलने के चलते जवाब के लिए और समय मांगा है।
