Women can work night shifts in Delhi: दिल्ली में अब महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने का अवसर मिलेगा। दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार, महिलाओं की कार्यस्थल पर भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें अब रात की शिफ्ट में भी काम करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि शराब की दुकानों पर महिलाएं रात के समय काम नहीं कर सकेंगी।
रेखा सरकार की नई अधिसूचना
श्रम विभाग की अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी महिला कर्मचारी को रात की शिफ्ट में काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसके लिए उसकी लिखित सहमति अनिवार्य होगी। विभाग का मानना है कि इस फैसले से महिलाओं की सुरक्षा और अधिकार दोनों पहले से अधिक सुनिश्चित हो पाएंगे।
जानकारी के लिए बता दें कि पहले दिल्ली में महिलाओं को दुकानों या किसी भी प्रतिष्ठान में रात 8:00 बजे तक ही काम करने की अनुमति थी। लेकिन नई अधिसूचना लागू होने के बाद रात की शिफ्ट में कामकाजी महिलाओं की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि सरकार ने इसके साथ सख्त नियम भी तय किए हैं।
उदाहरण के तौर पर—
- – कोई भी महिला कर्मचारी एक दिन में 9 घंटे से अधिक काम नहीं करेगी।
- – भोजन और आराम के लिए निर्धारित समय अलग से मिलेगा।
- – एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम की अनुमति नहीं होगी।
- – कोई भी मालिक महिला कर्मचारी से 5 घंटे तक लगातार बिना ब्रेक के काम नहीं करवाएगा।
- – ओवरटाइम की स्थिति में महिला कर्मचारी को दोगुना वेतन दिया जाएगा।
- – रात की शिफ्ट में महिला कर्मचारियों वाली दुकानों में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा
अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ये नियम केवल महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे। दिल्ली सरकार का कहना है कि इस कदम से कार्यस्थलों पर लैंगिक समानता और अधिक मजबूत होगी।
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