Bengaluru Techie Atul Subhash Salary: आर्टिफिशियल इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले ने सोशल मीडिया पर काफी तूल पकड़ लिया है। लोग धारा 498 की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं जिसका अक्सर दुरुपयोग किया जाता है। फैमिली कोर्ट में अतुल सुभाष का केस लड़ने वाले वकील ने अहम खुलासे किए हैं। वकील दिनेश मिश्रा ने कहा कि अतुल के सुसाइड करने का कारण कोर्ट का आदेश नहीं था।

मीडिया से बात करते हुए वकील ने बताया कि पति और पत्नी दोनों ही आर्थिक तौर पर मजबूत थे। वकील ने बताया कि पत्नी की अच्छी तनख्वाह है और वह दिल्ली में काम करती है, जबकि अतुल बेंगलुरु में रहता था और 84,000 रुपये हर महीने कमाता था। वकील ने बताया कि फैमिली कोर्ट ने उसे नाबालिग बेटे के लिए 40,000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अतुल के पास बेंगलुरु में किराए समेत अपने और अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए 44,000 रुपये प्रति माह बचे थे।

कोर्ट ने दिया था गुजारा भत्ता देने का आदेश

वकील ने कहा कि निकिता सिंघानिया की भी अच्छी सैलरी थी। वकील ने कहा कि सुसाइड जैसा कदम उठाने से न्याय व्यवस्था को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। बता दें कि यह पूरा का पूरा मामला साल 2024 के जुलाई महीने का था। जौनपुर के फैमिली कोर्ट ने अतुल सुभाष के बच्चे को लेकर हर महीने 40 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था।

अतुल सुभाष के ससुराल वालों के घर पर लटका ताला

निकिता सिंघानिया ने क्या कहा

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार निकिता सिंघानिया की शिकायत में लिखा है, ‘मेरे पति ने शराब पीकर मुझे पीटना शुरू कर दिया और मेरे साथ पति-पत्नी के रिश्ते को जानवरों जैसा बना दिया। वह मुझे धमकाकर मेरे खाते से मेरी पूरी सैलरी अपने खाते में ट्रांसफर कर लेता था।’ निकिता सिंघानिया ने पहली बार शादी के तीन साल बाद यानी 2022 में अतुल सुभाष उनके भाई और उनके माता-पिता के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की एफआईआर दर्ज कराई थी।

अपनी शिकायत में निकिता सिंघानिया ने बताया कि 26 अप्रैल 2019 को उनकी शादी सुभाष से हुई थी और उनके पति और ससुराल वाले उनके माता-पिता से मिले शादी के तोहफों से खुश नहीं थे। उन्होंने 10 लाख रुपए की मांग की। निकिता सिंघानिया के रिश्तेदारों ने यह भी दावा किया है कि वह पिछले दो सालों से अतुल सुभाष से तलाक लेने की कोशिश कर रही थी। इंजीनियर अतुल सुसाइड मामले में जौनपुर पुलिस का है नया दावा पढें पूरी खबर…