Vote For Narendra Modi On Wedding Invitaton Card: कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक शख्स के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को पूरी तरह से रद्द कर दिया। उसने अपनी शादी के इनविटेशन कार्ड पर एक मैसेज छपवाया था। इसमें लिखा हुआ था, ‘शादी में आप मुझे जो गिफ्ट देंगे वह नरेंद्र मोदी के लिए एक वोट है।’ जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल बेंच ने शिवप्रसाद नाम के शख्स की याचिका पर आदेश पारित किया।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए कार्यक्रमों की लिस्ट 16 मार्च को ही घोषित कर दी थी और चुनाव अधिकारी ने उसके करीब एक महीने बाद 19 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराई। याचिकाकर्ता के वकील ने आगे बताया कि चुनाव अधिकारी की शिकायत के बाद मजिस्ट्रेट ने बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए और बिना किसी विवेक का इस्तेमाल किए याचिकाकर्ता और कार्ड प्रिंटिंग के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की इजाजत दे दी।

याचिकाकर्ता के वकील ने क्या तर्क दिए

याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील विनोद कुमार एम ने तर्क दिया कि शादी के इनविटेशन कार्ड की छपाई चुनाव का ऐलान होने से पहले ही कर ली गई थी। कार्ड की छपाई 1 मार्च को की गई थी। उन्होंने कहा कि आचार संहिता लागू करने वाला प्रेस नोट 16 मार्च को जारी किया गया था। इसीलिए यह अधिनियम की धारा 127 ए के तहत अपराध नहीं बनता है। याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी तर्क दिया कि आरपी अधिनियम तभी लागू होता है जब आचार संहिता लागू हो।

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पहले भी कई लोगों ने की ऐसी अपील

हालांकि, ये पहली बार नहीं है, जब किसी व्यक्ति ने शादी के कार्ड के माध्यम से पीएम मोदी को वोट देने की अपील की थी। इससे पहले उज्जैन में दौलतगंज इलाके के एक कारोबारी बाबूलाल रघुवंशी और जितेंद्र रघुवंशी के घर होने वाली शादी के लिए जो इनविटेशन कार्ड छपवाया था। उसमें उन्होंने लोकसभा इलेक्शन 2024 में एक बार फिर से मोदी सरकार बनाने की अपील की थी। वहीं राजस्थान के माधोपुरा गांव में भी एक शादी के कार्ड पर स्लोगन लिखा हुआ था अबकी बार 400 पार। साथ ही एक बार फिर से मोदी सरकार बनाने की अपील की गई थी। ‘हम किसी भी हद तक जाएंगे’, इस गंभीर मुद्दे पर बिफरा सुप्रीम कोर्ट, कहा- छोड़ेंगे नहीं पढ़ें पूरी खबर…