माता वैष्णो देवी जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये काम की खबर है। जम्मू-कश्मीर के किसी भी तीर्थ स्थलों पर जाना अब और भी आसान होगा। जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट ने प्रदेश में आने वाले किसी भी हाईवे और दिल्ली कटरा एक्सप्रेस पर टोल टैक्स कम करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जिन सड़कों का निर्माण कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, उन सभी यात्रियों ने ज्यादा टोल नहीं वसूला जाना चाहिए।
जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट ने माता वैष्णो देवी समेत राज्य के सभी तीर्थों पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को हाईकोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश में वसूले जा रहे भारी टोल टैक्स में कटौती की जाए। इस मामले के लेकर कोर्ट ने कहा कि जिन सड़कों का निर्माण कार्य अभी चल रहा है उन यात्रियों से पूरा टोल टैक्स लेना कानूनी रूप से सही नहीं है।
अब 20 प्रतिशत लिया जाएगा टैक्स
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ताशी राबस्तान और जज एमए चौधरी की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। इस याचिका में दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेस वे पर जारी कार्य के पूरा होने तक लखनपुर और बन्न के बीच जम्मू-पठानकोट राजमार्ग पर वसूले जाने वाले टोल टैक्स में छूट देने की मांग की गई थी। याचिका के अनुसार राजमार्ग को एक्सप्रेस वे से जोड़ा जा रहा है। ऐसे में विस्तार किए जा रहे इस सड़क पर यात्रा करने वाले यात्रियों से टोल वसूलने से लोगों को काफी असुविधा हो रही है।
केंद्र सरकार की बड़ी तैयारी, अनाधिकृत वसूली को रोकने के लिए टोल पर शुरू होने जा रहा ये काम
याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि लखनपुर और बन्न टोल प्लाजा पर शुल्क वसूला जा रहा है जबकि राजमार्ग अभी चालू भी नहीं हुआ है। इसके लिए पिछले वर्ष 26 जनवरी से पहले लागू दरों का 20 प्रतिशत होगा। इसका मतलब है कि अभी तक जहां 100 रुपये शुल्क लिया जा रहा है वहीं अब यात्रियों की सहूलियत के लिए 20 रुपये लिया जाएगा।