उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। इस ड्राफ्ट को जल्द सरकार को सौंपा जाएगा। उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर बनाई गई ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस में इसे लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट को लेकर कई लोगों के सुझाव आए थे। कई बैठकें की गईं। अब ड्राफ्ट तैयार हो चुका है।

2.31 लाख से अधिक सुझाव

सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने बताया कि ड्राफ्ट कमेटी बनने के बाद से इस मामले पर 2.31 लाख से अधिक सुझाव आए। 20 हजार से अधिक लोगों से मौखिक तौर पर बातचीत की गई। कमेटी ने यूसीसी के हर पहलू को जानने के लिए उपसमिति का भी गठन किया जिसने कई बैठकें की। ड्राफ्ट कमेटी ने बॉर्डर के गांव माणा से लेकर दिल्ली तक कई बैठकें कीं। इन बैठकों में राजनीतिक दल, सामाजिक संस्थाएं और धार्मिक सगठनों के लोगों से भी बातचीत की गई। उनके सुझाव भी ड्राफ्ट में शामिल किए गए हैं।

जल्द सरकार को सौंपा जाएगा ड्राफ्ट

जस्टिस देसाई ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लेकर ड्राफ्ट बनकर तैयार है। इसे प्रिटिंग के लिए भेजा जाएगा। जिसके बाद यह ड्राफ्ट सरकार को सौंपा जाएगा। उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट के लिए 143 से अधिक बैठकें की गई हैं। इतना ही नहीं हर जाति, जनजाति और धर्म के लोगों से भी सुझाव मांगे गए थे। इन सुझावों को ड्राफ्ट में शामिल किया गया है।

ड्राफ्ट में क्या-क्या खास?

सूत्रों का कहना है कि इस ड्राफ्ट में शादी से लेकर तलाक और बच्चा गोद लेने से लेकर लिवइन तक के मुद्दों को शामिल किया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस ड्राफ्ट के अनुसार, शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, हलाला और इद्दत पर रोक लगेगी और लिव इन रिलेशनशिप का ब्योरा देना जरूरी होगा। इतना ही नहीं इस ड्राफ्ट में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी बातें शामिल की गई हैं।

उत्तराखंड में अब लिव इन में रहने के लिए डिक्लेरेशन देना जरूरी हो सकता है। इसकी जानकारी माता-पिता को भी दी जाएगी। इसके अलावा शादी के लिए लड़कियों की उम्र सीमा भी बढ़ाई जाएगी। शादी का हर हाल में रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा। अगर कपल ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो उसे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा पॉलीगैमी या बहुविवाह पर रोक लगाई जाएगी। इतना ही नहीं इस ड्राफ्ट में हलाला और इद्दत को भी शामिल किया गया है। ड्राफ्ट में इस पर रोक लगाई गई है।