पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए सपा विधायक पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले की एक स्थानीय अदालत ने साल 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन को दोषी ठहराते हुए 100 रुपये का जुर्माना लगाया।

अभियोजन पक्ष के अधिकारी के अनुसार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा की अदालत ने नाहिद हसन पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया और भुगतान न करने की स्थिति में एक महीने कारावास की सजा सुनाई। सहायक अभियोजन अधिकारी उतेश जौहरी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि हसन के खिलाफ 28 मार्च 2014 को शामली में तत्कालीन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 171 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

पीएम मोदी और मायावती के खिलाफ की थी अपमानजनक टिप्पणी

अभियोजन अधिकारी ने बताया कि नाहिद हसन पर आरोप था कि कैराना से लोकसभा चुनाव लड़ते समय उन्होंने शामली में एक चुनावी रैली के दौरान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती के साथ-साथ पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।

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मार्च 2014 में दर्ज कराया गया था मुकदमा

सहायक अभियोजन अधिकारी उतेश जौहरी ने बताया कि 28 मार्च 2014 को कोतवाली शामली में तैनात एसआई दीक्षित त्यागी ने कैराना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक चौधरी नाहिद हसन के विरुद्ध धारा-171(6) के तहत अभियोग रजिस्टर कराया था। यह मुकदमा निर्वाचन आयोग के निर्देश पर दर्ज किया गया था। नाहिद हसन उस वक्त कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। यह मामला कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था।

सपा विधायक कोर्ट का फैसला सुनाए जाने के दौरान करीब तीन घंटे तक न्यायालय की हिरासत में रहे। इस दौरान जनपद न्यायालय परिसर में पुलिस बल तैनात रहा। नाहिद हसन शामली जिले की कैराना विधानसभा सीट से विधायक हैं और उनकी बहन इकरा हसन कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद हैं। पढ़ें- देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लेटेस्ट अपडेट्स

(भाषा के इनपुट क साथ)