Rahul Gandhi News: लखनऊ के एक कोर्ट ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर विनायक दामोदर सावरकर पर की गई टिप्पणी से संबंधित सुनवाई के दौरान पेश न होने पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कड़ी चेतावनी भी दी है। इसमें कहा गया है कि अगर राहुल गांधी 14 अप्रैल को कोर्ट में पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
वकील नृपेंद्र पांडे ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीर सावरकर को अंग्रेजों का नौकर और पेंशन लेने वाला कहा था। वकील नृपेंद्र पांडेय का कहना है कि राहुल गांधी का वीर सावरकर को लेकर दिया गया यह बयान समाज में वैमनस्य और द्वेष फैलाने की मंशा से दिया गया था। याचिकाकर्ता नृपेंद्र पांडे ने कोर्ट को बताया कि राहुल गांधी ने बार-बार भेजे गए समन को नजरअंदाज किया है।
किस वजह से उपस्थित नहीं हुए राहुल गांधी
इस मामले में राहुल गांधी की तरफ से वकील प्रांशु अग्रवाल पेश हुए और उन्होंने कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की। इसमें राहुल गांधी के कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर मौजूद ना हो पाने की वजह बताई। वकील प्रांशु के मुताबिक, राहुल गांधी की ओर से कोर्ट में दी गई अर्जी में कहा गया कि वह इस समय संसद में विपक्ष के नेता हैं और आज उनके पास एक विदेशी गणमान्य व्यक्ति से मुलाकात का पहले से तय एक कार्यक्रम था। इतना ही नहीं इसके अलावा बाकी ऑफिशियल कामों की वजह से भी वह कोर्ट में नहीं आ पाए। वह कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हैं और जानबूझकर पेशी से से बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी की इस अर्जी पर वकील नृपेंद्र पांडे ने विरोध जताया।
अचानक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए राहुल गांधी
कांग्रेस नेता पर लगाया जुर्माना
इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कोर्ट में ना मौजूद होने को गंभीरता से लिया और उन पर कोर्ट में हाजिर ना होने की वजह से 200 रुपये का जुर्माना लगाया और उन्हें सुनवाई की अगली तारीख 14 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया। इतना ही नहीं कोर्ट ने कहा कि अगर 14 अप्रैल को भी राहुल गांधी व्यक्तिगत तौर पर पेश नहीं होते हैं तों उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जब अचानक कांग्रेस दफ्तर पहुंचे राहुल गांधी