केंद्र सरकार ने गुरुवार को एलान किया कि कोरोना काल में नौकरी गंवाने वालों को औसत सैलरी का 50 फीसदी हिस्सा बेरोजगारी भत्ते के तौर पर मिलेगा। सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 के बीच नौकरी गंवाने वाले या फिर गंवा चुके लोगों को यह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि क्या यह बेरोजगारी भत्ता सभी बेरोजगार लोगों को मिलेगा तो इसका जवाब ना है।
दरअसल, यह भत्ता सिर्फ एंप्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत रजिस्टर्ड कर्मचारियों को ही मिलेगा। सरकार ने लोगों को कर्मचारियों को फायदा देने के लिए ‘अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना’ की तारीख बढ़ा दी है जिसका संचालन ईएसआईसी करती है। अगर बात करें कि यह फायदा किसे मिलेगा तो बता दें कि इसका फायदा केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो ESI स्कीम के साथ कम से कम पिछले दो सालों से जुड़े हुए हैं। यानी जो 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक इस स्कीम से जुड़े रहे हैं। इस दौरान 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच कम से कम 78 दिनों का कामकाज होना भी जरूरी है।
लेबर ऐंड एंप्लॉयमेंट मिनिस्टर संतोष गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पहले बेरोजगार होने के 90 दिनों के बाद इसका फायदा उठाया जा सकता था। फिलहाल के लिए इसे घटाकर 30 दिन कर दिया गया है।
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है? अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ उठाने के लिए आपका इसमें रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। इसके लिए आप ESIC की बेवसाइट पर जाकर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। सही जानकारी के साथ इस फॉर्म को भरने के बाद आप कर्मचारी राज्य बीमा निगम की किसी नजदीकर ब्रांच में इसे जमा करा दें। इस फॉर्म के साथ 20 रुपए का नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर नोटरी से एफिडेविड भी देना होता है।
आप संगठित क्षेत्र में जॉब करते हैं और आपकी कंपनी आपका PF/ESI हर महीने आपके वेतन से काटती है तो आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के पायलट प्रॉजेक्ट के रूप में 1 जुलाई 2018 को दो सालों के लिए लागू किया गया था। मतलब इस योजना की समय सीमा 30 जून 2020 को समाप्त हो गई। हालांकि कोरोना संकट के कारण इसे सरकार ने एक साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया और अब इसे 30 जून 2021 तक लागू किया गया है।