केंद्र सरकार ने प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर पदों पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण खत्म कर दिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने स्पीड पोस्ट के माध्यम से देश के सभी 40 केंद्रीय विश्विद्यालयों को इस संबंध में एक नोटिस भेजा है। यूजीसी द्वारा जारी इस पत्र में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि ओबीसी के लिए निर्धारित 27 प्रतिशत आरक्षण सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर लागू होगा। जबकि प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के लिए उन्हें (ओबीसी) को आरक्षण नहीं दिया जाएगा।
केंद्रीय विश्विद्यालयों को भेजे गए नोटिस के मुताबिक अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को तीनों पदों (प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर) पर आरक्ष्ण का लाभ मिलेगा। हालांकि पत्र में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर पदों पर ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण समाप्त किए जाने पर कोई कारण नहीं बताया गया है।
पत्र पढ़ने के लिए क्लिक करें: केंद्र सरकार द्वारा जारी नोटिस यूजीसी साइट पर पढ़ सकते हैं