TikTok India Interim Ban: छोटे-छोटे वीडियो बनाने और शेयर करने वाली चीन मूल के मोबाइल ऐप टिकटॉक पर लगा अंतरिम प्रतिबंध हट गया है। बुधवार (25 अप्रैल, 2019) को मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने इस पर लगा अंतरिम बैन हटा दिया। यानी अब इस ऐप को प्ले स्टोर से फिर से डाउनलोड किया जा सकेगा।

दरअसल, 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में टिकटॉक पर अंतरिम बैन लगाने से जुड़ा फैसला सुनाया था। उसमें कहा गया था कि अब नए यूजर्स इस ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। पर ताजा मामले में जस्टिस एन किरुबकरण और जस्टिस एसएस सुंदर की बेंच ने इस पर लगा प्रतिबंध हटा दिया।

बेंच ने अंतरिम बैन हटाने से पहले टिकटॉक और अमीकस क्यूरी की दलीलें सुनीं। चीनी मोबाइल ऐप की तरफ से वरिष्ठ वकील इसाक मोहनलाल ने कोर्ट को बताया कि ऐसी भी तकनीक होती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐप के जरिए अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री अपलोड न हो। टिकटॉक की ओर से इस बाबत एक जवाबी हलफनामा भी दाखिल किया गया।

इससे पहले, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को आदेश दिया था कि वह टिकटॉक को अंतरिम राहत के मसले पर फैसला ले। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ कहा था कि अगर हाईकोर्ट फैसला नहीं ले पाएगा, तब अंतरिम आदेश खारिज माना जाएगा।

बता दें कि इस महीने की शुरुआत में मद्रास हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि वह टिकटॉक की डाउनलोडिंग पर रोक लगाए। कोर्ट ने इसके पीछे हवाला देते हुए कहा था कि यह ऐप अश्लीलता को बढ़ावा देती है।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर और ऐप्पल के ऐप स्टोर से हटा लिया गया था। हालांकि, उस दौरान जिनके मोबाइल पर पहले से यह ऐप था, वे इसे इस्तेमाल कर पा रहे थे। हाईकोर्ट में इस ऐप पर बैन लगाने को लेकर जो याचिका दी गई थी, उसमें कहा गया था- यह ऐप बच्चों के जीवन को खतरे में डाल रही है।