दिल्ली की एक अदालत ने आज पुलिसकर्मियों के लिए ‘ठुल्ला’ शब्द का कथित रूप से प्रयोग करने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत खारिज कर दी। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अरूण कुमार गर्ग का आदेश केजरीवाल को राहत देने वाला है क्योंकि उनके खिलाफ पहले से ही विभिन्न अदालतों में कई मानहानि वाद दायर हैं।
अदालत ने गोविंदपुरी थाने के एक कांस्टेबल की याचिका खारिज करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। वैसे, यहां की एक अदालत ने लाजपत नगर थाने के एक कांस्टेबल की इसी तरह की शिकायत पर केजरीवाल को 14 जुलाई को तलब किया है। इस अदालत का कहना था कि पहली नजर में उन्होंने मानहानि का अपराध किया है।
अदालत ने आज 22 जुलाई 2015 को दायर कांस्टेबल हरविंदर की शिकायत खारिज कर दी। इसमें कांस्टेबल ने दावा किया था कि एक टीवी साक्षात्कार में केजरीवाल की उस टिप्पणी से उन्होंने खुद को अपमानित महसूस किया जिसमें पुलिस कांस्टेबल को “ठुल्ला” बोला गया था।

