राजधानी दिल्ली पिछले कई दिनों से खराब हवा से जूझ रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 10 सालों में दिल्ली का प्रदूषण सबसे अधिक दर्ज किया गया है।
इसी बीच, आज 1 नवंबर से दिल्ली में कई वाहनों की एंट्री पर बैन लग जाएगा। सिर्फ BS-6 मानक वाले कमर्शियल वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर पाएंगे। यह आदेश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और दिल्ली परिवहन विभाग के संयुक्त निर्देशों के बाद लिया गया है। बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह फैसला आवश्यक माना गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में अब सिर्फ BS-6 या उससे ऊपर के मानक वाले वाहन ही चल सकेंगे। उदाहरण के लिए, BS-4 या BS-3 मानक वाले अन्य राज्यों में रजिस्टर्ड कमर्शियल वाहन (चाहे वे लाइट, मीडियम या हैवी गुड्स व्हीकल हों) पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
राज्य सरकार ने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को जरूर कुछ राहत दी है। आयोग ने कहा है कि BS-4 इंजन वाले कमर्शियल वाहन 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी तौर पर चल पाएंगे। CAQM ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुछ वाहनों को छूट दी जाएगी। उदाहरण के लिए, दिल्ली में रजिस्टर्ड BS-6 अनुपालक पेट्रोल या डीजल वाहन, BS-4 CNG या इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन एंट्री पा सकेंगे।
सरकार के आदेश के अनुसार, ऐसे वाहनों को न केवल दिल्ली में एंट्री की अनुमति होगी, बल्कि उन्हें प्राथमिकता भी दी जाएगी, ताकि लोग स्वच्छ ईंधन वाले विकल्पों की ओर बढ़ सकें।
ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली सरकार ने निजी वाहन चालकों को लेकर कोई नया फैसला नहीं लिया है। ऐसे में उनकी गाड़ियों पर कोई तत्काल असर नहीं पड़ेगा। BS-6 से नीचे वाले निजी वाहन फिलहाल दिल्ली में एंट्री कर सकेंगे। इसके अलावा, कमर्शियल पैसेंजर वाहन, जैसे टैक्सी, ओला और उबर पर भी किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई।
