आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल द्वारा लगाए गए मारपीट और दुर्व्यवहार के गंभीर आरोपों के चलते सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और आज दिल्ली की ही तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार को 4 दिनों की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया है। अब विभव 28 मई तक न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे।
दरअसल, आज स्वाति मालीवाल केस के चलते बिभव को कोर्ट के सामने पेश किया गया था और कोर्ट ने उन्हें झटका दे दिया। ऐसे में अब वे 28 मई तक तिहाड़ में ही रहेंगे। अपने पीए बिभव कुमार की गिरफ्तारी पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने नाराजगी जाहिर की थी और सड़क पर विरोध प्रदर्शन भी किया था।
बिभव के वकील ने उठाए गिरफ्तारी पर सवाल
बिभव कुमार के वकील अरनेश कुमार ने एक बार फिर इस केस में बिभव की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए हैं, इसके लिए उन्होंने कोर्ट की गाइड लाइन का भी हवाला दिया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के फैसले से पहले अपनी दलीलों में कहा कि अदालत के निर्देशों के अनुसा हमने बिभव को उनके वकीलों और परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति दी है।
वहीं सुनवाई के दौरान विभव के वकील अरनेश कुमार ने कहा कि न्यायिक हिरासत या पुलिस हिरासत दोनों ही आरोपी की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं। किसी भी चीज की मांग उचित होनी चाहिए। बिभव के वकील ने कहा कि न्यायिक हिरासत 14 दिन की होती है, लेकिन पुलिस 4 दिन न्यायिक हिरासत की मांग कर रही है।
अब पुलिस हिरासत की जरूरत नहीं
वहीं केस की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस के वकीलों ने कहा ये जांच एजेंसी के ऊपर है कि वह कितने दिन की रिमांड मांगे या नहीं। बिभव को पेश करने के बाद पुलिस ने न्यायिक हिरासत की गुहार लगाई थी और यह स्पष्ट तौर पर कहा था कि अब बिभव को पुलिस हिरासत की कोई जरूरत नहीं है।
गौरतलब है दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल केस में बिभव कुमार पर IPC की धारा, 308, 303, 341, 354, 354B, 506 और 509 के तहत केस दर्ज कर दिया है।
