मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में SIR के मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में BLOs को धमकाने व SIR कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले को गंभीरता से लिया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सहयोग न करने को गंभीरता से लेने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि सहयोग की कमी और BLOs को धमकाने के मामले उनके संज्ञान में लाएं; वह आदेश पारित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राज्य सरकारों द्वारा SIR में सहयोग न करने पर चुनाव आयोग से कहा, “स्थिति से निपटें अन्यथा अराजकता फैल जाएगी।”
सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो पुलिस को प्रतिनियुक्ति पर तैनात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। चुनाव आयोग ने कहा कि उसके पास SIR कार्य में लगे बीएलओ और अन्य अधिकारियों को धमकाए जाने के मामलों से निपटने के लिए सभी संवैधानिक शक्तियां हैं।
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