दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बेंच ने अंतरिम जमानत मामले में सुनावई से इंकार कर दिया है। बेच ने याचिका पर कहा कि इस मामले में आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाना चाहिए। वहीं इस मामले में कुछ फैसला ले सकते हैं। केजरीवाल ने अंतरिम जमानत 7 दिन आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर जैसे ही सुनवाई शुरू हुई। केजरीवाल की ओर याचिका दायर करने वाले वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि हम अंतरिम जमानत याचिका को 7 दिनों के लिए आगे बढ़ाने का निवेदन कर रहे हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को मेडिकल टेस्ट कराना है। हम कोर्ट का पूरा सम्मान कर रहे हैं।
सिंघवी की दलील सुनकर न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की बेंच ने कहा कि आप इस मामले को लेकर चीफ जस्टिस के पास जाइये। वो ही इस मामले पर फैसला लेंगे। इसके साथ ही बेंच ने सिंघवी से ये सवाल किया कि पिछले हफ्ते आपने जस्टिस दत्ता के सामने इस बात को क्यों नहीं कहा।
स्वास्थ्य कारण को लेकर दायर की थी याचिका
अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव देखते हुए 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत मिली है। यानी 2 जून को केजरीवाल तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे। इसी को लेकर केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दायर की। याचिका में बताया कि केजरीवाल को अपना पैट-सीटी स्कैन कराना है। इसके साथ ही कुछ और जरूरी चेकअप कराना है। जिसके लिए उनकी अंतरिम जमानत याचिका 7 दिन बढ़ा दी जाए।
शराब घोटाला मामले में ईडी ने किया था गिरफ्तार
दिल्ली शराब घोटाले में कथित तौर पर आरोपी अरविंद केजरीवाल को सीएम आवास से ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने केजरीवाल को 10 नोटिस जारी की थी। इसी मामले में केजरीवाल 10 मई 2024 तक तिहाड़ जेल में बंद थे।
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को देश में चल रहे लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को निर्देश दिया था कि वो दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे और सरकारी फाइलों पर साइन भी नहीं करेंगे।