Supreme Court ने आम्रपाली ग्रुप के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अनिल शर्मा और दो अन्य निदेशकों को तत्काल गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस को अनुमति दे दी है। इनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है। कोर्ट ने कहा, “दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराधा शाखा आम्रपाली के निदेशक शिव प्रिय और अजय कुमार को भी इस मामले में गिरफ्तार कर सकती है।” इसके साथ ही कोर्ट ने आम्रपाली समूह के सीएमडी और अन्य निदेशकों की निजी संपत्ति भी जब्त करने का निर्देश दिया। इसमें साउथ दिल्ली स्थित एक बंगला शामिल है।

जस्टिस अरुण मिश्रा और यू यू ललित की एक बेंच ने कहा, “हमने उप्र पुलिस की निगरानी में एक होटल में हिरासत में लिए गए किसी भी निदेशक को गिरफ्तार करने से किसी एजेन्सी को कभी नहीं रोका।” कोर्ट ने आम्रपाली समूह की विभिन्न परियोजनाओं में करीब 42,000 फ्लैट बुक कराने वाले खरीदारों को कब्जा दिलाने के लिये उनके द्वारा दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।

इस समूह के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक तथा दो निदेशक शीर्ष अदालत के निर्देश पर अभी तक उप्र पुलिस की हिरासत में थे। शीर्ष अदालत ने आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज धोखाधड़ी के एक अलग मामले में दिल्ली पुलिस को उन्हें गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ करने की इजाजत दे दी है। (एजेंसी इनपुट के साथ)