आवारा कुत्तों द्वारा काटे जाने के मामलों में ‘खतरनाक इजाफे’ के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने कई ‘डॉग लवर्स’ को निराश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट की वकील और याचिकाकर्ता ननिता शर्मा की आखों में आंसू नजर आए।

ननिता शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त जैसा आदेश दिया था, लगभग वैसा ही आदेश आज जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि अब सरकारी दफ्तरों, शैक्षणिक संस्थानों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टॉपों से कुत्तों को हटाकर दूसरी जगह रि-लोकेट किया जाएगा। इसके लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो यह तय करेगा कि ये कुत्ते दोबारा उन जगहों पर न लौटें।

ननिता शर्मा ने कहा, “इतना कड़ा आदेश आज जारी किया गया है लेकिन मुझे अब भी उम्मीद है और मैं ईश्वरीय न्याय (divine justice) में विश्वास रखती हूं। इन बेजुबान जानवरों के साथ इतनी ना-इंसाफी नहीं होना चाहिए। उन्हें नहीं पता कि उनके साथ क्या होने जा रहा है।”

‘सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान लेकिन यह पीड़ादायक’

उन्होंने बताया कि ABC (Animal Birth Control) नियमों के तहत कुत्तों को उनके क्षेत्र से हटाना मना है, लेकिन इसे काटने की घटनाओं (dog bites) के आधार पर सही ठहराया गया है। उन्होंने कहा, “आज जो हुआ, वह दुर्भाग्यपूर्ण है।”

ननिता शर्मा ने कहा कि ये सिर्फ कुत्तों के लिए नहीं बल्कि गाय सहित अन्य जानवरों के लिए भी है। अगर आप पशुओं को shelter houses में रख रहे हैं तो उनकी हालत भी अच्छी होनी चाहिए। हम आदेश का सम्मान करते हैं क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन यह फैसला बहुत पीड़ादायक है।

मेनका गांधी बोलीं- ये तो जस्टिस पारदीवाला के जजमेंट से भी खराब

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मेनका गांधी की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि ये तो जस्टिस पारदीवाला के जजमेंट से भी खराब है या उतना ही खराब है। ये एक ऐसा जजमेंट है जो हो ही नहीं सकता। जस्टिस पारदीवाल ने बोला था, आप सारे कुत्तों को उठाएं और जगह में रखें। ये जजमेंट कहता है कि आप पांच हजार कुत्ते सब जगह से को उठाएं। इन कुत्तों को उठाने के लिए आपको पचास शेल्टर चाहिए लेकिन जगह कहा हैं? अगर यह संभव होता तो हो जाता।

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